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Budget 2023 : अगर 5 से 15 लाख रुपये है सालाना आय तो जानिए अब कितना देना होगा टैक्स ! टैक्स में सरकार ने आपको कितनी बड़ी राहत दी, जानिए

Union Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नए इनकम टैक्स रिजिम के टैक्स स्लैबों में बड़ा बदलाव किया है. जानिए अगर आपकी आय 5 से 15 लाख रुपये बीच है तो कितना अब कम टैक्स देना होगा.

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New Tax Regime : नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 7 लाख रुपये तक जिनकी सालाना आय है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा. नए इनकम टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नए टैक्स रिजिम के तहत टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है.

जिनकी आय की लिमिट 3 लाख से 7 लाख रुपये के बीच है और उस पर जो नई टैक्स व्यवस्था के तहत 25000 रुपये टैक्स बनता है, सरकार इनकम टैक्स एक्ट में 87ए के तहत टैक्स रिबेट देगी. यानि ये टैक्स आपको भुगतान नहीं करना होगा. लेकिन जिनकी सलाना आय 7 लाख रुपये से ज्यादा है उन्हें ये रिबेट का लाभ नहीं मिलेगा.

मान लिजिए आपकी सलाना आय 9 लाख रुपये है तो आपको रिबेट का लाभ नहीं मिलेगा और आपको कुल 45,000 रुपये इनकम टैक्स का भुगतान करना होगा. हालांकि ये पुराने स्लैब के तहत किए जाने वाले 60,000 रुपये से 25 फीसदी कम है.

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5 लाख रुपये के आय पर Tax!

मान लिजिए किसी व्यक्ति की आय 5 लाख रुपये है तो नए टैक्स रिजिम पहले उसपर 12,500 रुपये का टैक्स बनता था. सरकार टैक्स रिबेट देती थी इसलिए कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता था. अब 5 लाख रुपये तक के आय वालों पर 10,000 रुपये का टैक्स बनेगा. लेकिन सरकार इसपर रिबेट देगी इसलिए कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा.

10 लाख रुपये का आय पर कितना टैक्स!

अगर किसी व्यक्ति की आय 10 लाख रुपये है तो नए टैक्स रिजिम के पुराने टैक्स स्लैब के मुताबिक उसे 75,000 रुपये इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ता था. लेकिन नए टैक्स रिजिम में टैक्स स्लैब में बदलाव किए जाने का कारण 10 लाख रुपये तक के सलाना आय वालों को 60,000 रुपये इनकम टैक्स का भुगतान करना होगा यानि 15,000 रुपये की सलाना बचत होगी.

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15 लाख रुपये के आय पर अब कितना टैक्स!

मान लिजिए किसी व्यक्ति की सलाना आय 15 लाख रुपये है तो नई टैक्स व्यवस्था के पुराने स्लैब के तहत उस टैक्सपेयर्स को 1,87,500 रुपये इनकम टैक्स का भुगतान करना होगा था. लेकिन अब ऐसे टैक्सपेयर्स को 1,50,000 रुपये टैक्स का भुगतान करना होगा यानि 37500 रुपये इनकम टैक्स की बचत होगी.

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