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पंचायत सचिव की छुट्टी : दो ग्राम पंचायत सचिव सस्पेंड, जिला पंचायत CEO ने की बड़ी कार्रवाई, जानिए वजह..

Panchayat Secretary suspended: Two Gram Panchayat secretaries suspended, District Panchayat CEO took major action, know the reason ..

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कवर्धा/अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत संदीप कुमार अग्रवाल ने ग्राम पंचायत खैरबनाकला के तत्कालीन सचिव टेकराम डहरिया एवं वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत खैरबनाखुर्द को कर्तव्य में गंभीर लापरवाही एवं स्वेच्छा चारित बरतने पर छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 में निहित प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जानकारी अनुसार सचिव टेकराम डेहरिया का स्थानांतरण ग्राम पंचायत खैरबनाकला जनपद पंचायत बोड़ला में दूसरे ग्राम पंचायत खैरबनाखुर्द में किया गया था।

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किन्तु बार-बार निर्देशित करने के बाद भी वर्तमान सचिव को ग्राम पंचायत खैरबना कला का सम्पूर्ण अभिलेख इनके द्वारा नहीं दिया गया। इस संबंध में कारण बताओ सूचना टेकराम डहरिया को जारी किया गया लेकिन जवाब समाधान कारक प्रस्तुत नहीं करने के कारण इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत बोड़ला निर्धारित किया गया है तथा इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी । ग्राम पंचायत खैरबना खुर्द में रिक्त सचिव का प्रभार श्रीमती सरस्वती भारतेंदु सचिव संलग्न जनपद पंचायत बोड़ला को आगामी आदेश तक दिए जाने का आदेश जारी किया गया है।

इसी तरह सरगुजा जिले में गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में रूचि नही लेने तथा गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद का रूपांतरण बहुत कम होने के कारण जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत डिगमा के पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि गोधन न्याय योजना के तहत डिगमा गोठान में 475 किं्वटल गोबर खऱीदी की गई एवं 10 किं्वटल वर्मी खाद का निर्माण किया गया। गोबर खरीदी के विरुद्ध खाद का रूपांतरण मात्र 2 प्रतिशत है।

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पंचायत सचिव शकील अहमद को गोबर खऱीदी व वर्मी खाद निर्माण में प्रगति लाने नोटिस जारी किया गया था। पंचायत सचिव द्वारा नोटिस मिलने के बावजूद गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में रुचि नही ली जा रही थी। शासन की महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन में रुचि नही लेने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उक्त पंचायत सचिव का मुख्यालय जनपद पंचायत अम्बिकापुर निया किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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