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कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: रिटायरमेंट के बाद रिकवरी आदेश रद्द, हाई कोर्ट ने सरकार को राशि लौटाने का दिया निर्देश

Chhattisgarh High Court का अहम फैसला— गलत इंक्रीमेंट का हवाला देकर रिटायर कर्मचारी से नहीं की जा सकती वसूली

कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: छत्तीसगढ़ के Chhattisgarh High Court ने सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाते हुए रिटायरमेंट के बाद जारी किए गए रिकवरी आदेश को रद्द कर दिया है। कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेवा निवृत्ति के बाद या सेवानिवृत्ति के निकट किसी कर्मचारी से गलत वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) का हवाला देकर वसूली नहीं की जा सकती। कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत

 क्या है पूरा मामला

मामले के अनुसार Ratan Bahadur छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की दूसरी बटालियन, सकरी में आरक्षक (कॉन्स्टेबल) ट्रेड के पद पर पदस्थ थे।

62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया।

घटनाक्रम:

  • सेवानिवृत्ति के करीब डेढ़ महीने बाद रिकवरी नोटिस जारी
  • गलत वेतनवृद्धि जोड़कर अधिक वेतन भुगतान का हवाला दिया गया
  • संभागीय संयुक्त संचालक, कोष-लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर द्वारा आदेश जारी
  • कर्मचारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आदेश को चुनौती दी

 सिंगल बेंच में हुई सुनवाई

इस मामले की सुनवाई Justice P. P. Sahu की सिंगल बेंच में हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता Abhishek Pandey और Rishabhdev Sahu ने पैरवी की।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया गया।

 सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया गया हवाला

याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का उल्लेख किया, जिनमें कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद रिकवरी नहीं की जा सकती।

प्रमुख केस जिनका हवाला दिया गया:

  • State of Punjab vs Rafiq Masih (2015)
  • Thomas Daniel vs State of Kerala (2022)
  • Jogeshwar Sahu vs Union of India (2025)
  • Bhagwan Shukla vs Union of India

 सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि:

  • किसी भी सरकारी कर्मचारी से सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पहले या बाद वसूली नहीं की जा सकती
  • गलत वेतनवृद्धि के आधार पर वसूली करना नियमों के खिलाफ है
  • यह नियम तृतीय श्रेणी (Class-III) कर्मचारियों पर भी लागू होता है

 हाई कोर्ट का आदेश: राशि लौटाने के निर्देश

सभी पक्षों को सुनने के बाद Chhattisgarh High Court ने रिकवरी आदेश को रद्द कर दिया।

कोर्ट का निर्देश:

  • रिकवरी आदेश निरस्त किया गया
  • राज्य सरकार को वसूली की गई राशि वापस करने का निर्देश
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने की हिदायत

इस फैसले को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है।

TheBharatExpress Desk

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