High Court Work From Home: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लागू होगा वर्क फ्रॉम होम सिस्टम, जानिए क्यों लिया गया बड़ा फैसला
ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान संसाधनों के बेहतर उपयोग और सुचारु न्यायिक व्यवस्था के लिए हाईकोर्ट प्रशासन का बड़ा कदम
High Court Work From Home: Chhattisgarh High Court ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।
संसाधनों के बेहतर उपयोग और न्यायिक कार्यों को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से हाईकोर्ट प्रशासन ने वर्क फ्रॉम होम सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव जारी किया है।
अब घर से भी कर सकेंगे काम
मुख्य न्यायाधीश Ramesh Sinha के मार्गदर्शन में जारी परिपत्र के अनुसार:
- हाईकोर्ट और जिला न्यायपालिका के कर्मचारियों को
- सप्ताह में अधिकतम 2 दिन
- वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जा सकती है
हालांकि इसके लिए यह शर्त रखी गई है कि कार्यालय में कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, ताकि कामकाज प्रभावित न हो।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई
ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान मामलों की सुनवाई सामान्यतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी।
हाईकोर्ट प्रशासन का कहना है कि इससे:
- अनावश्यक आवागमन कम होगा
- समय और संसाधनों की बचत होगी
- न्यायिक कार्य तेजी से संचालित हो सकेंगे
घर से काम करने वालों के लिए ये शर्तें
वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों को:
- फोन पर उपलब्ध रहना होगा
- आधिकारिक माध्यमों से लगातार संपर्क में रहना होगा
- जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्य करना होगा
कार-पूलिंग को भी बढ़ावा
ईंधन बचत और सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए हाईकोर्ट प्रशासन ने:
- न्यायिक अधिकारियों
- रजिस्ट्री अधिकारियों
- कर्मचारियों
को कार-पूलिंग व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया है।
जरूरत पड़ने पर न्यायाधीशों को भी कार-पूलिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
तकनीकी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के निर्देश
हाईकोर्ट प्रशासन ने कहा है कि:
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- डिजिटल कार्य प्रणाली
- ऑनलाइन सुनवाई व्यवस्था
को सुचारु बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।









