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Jaggi Murder Case: Amit जोगी को उम्रकैद! जग्गी हत्याकांड में बड़ा फैसला….हाईकोर्ट का ऐतिहासिक आदेश

चर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में Amit Jogi को आजीवन कारावास, अदालत में आत्मसमर्पण का आदेश...हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Jaggi Murder Case / Bilaspur। चर्चित Jaggi Murder Case में बड़ा फैसला सुनाते हुए Chhattisgarh High Court ने पूर्व मुख्यमंत्री Ajit Jogi के बेटे Amit Jogi को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है।

हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी पोर्टल पर अपलोड कर दी है। इससे पहले अदालत ने अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए तीन सप्ताह के भीतर अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। Jaggi Murder Case

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क्या है पूरा जग्गी हत्याकांड मामला

बताया जाता है कि Ramavatar Jaggi की हत्या 4 जून 2003 को हुई थी, जब राज्य में Ajit Jogi मुख्यमंत्री थे।

इस मामले की शुरुआती जांच राज्य पुलिस ने की थी। वर्ष 2003 में विधानसभा चुनाव में Raman Singh के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने के बाद इस केस की जांच Central Bureau of Investigation (CBI) को सौंप दी गई थी।

सीबीआई ने अमित जोगी समेत कई आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

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पहले बरी हुए थे अमित जोगी

जानकारी के अनुसार, Raipur की एक अदालत ने 31 मई 2007 को सुनाए गए फैसले में 28 आरोपियों के खिलाफ आरोप सिद्ध माने थे, लेकिन अमित जोगी को बरी कर दिया गया था।

इसके बाद सीबीआई ने इस फैसले को चुनौती दी, लेकिन वर्ष 2011 में उच्च न्यायालय ने देरी के आधार पर याचिका खारिज कर दी थी।

हालांकि, पिछले वर्ष Supreme Court of India ने Chhattisgarh High Court को सीबीआई की याचिका पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद यह फैसला सामने आया है।

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कौन थे रामावतार जग्गी

Ramavatar Jaggi छत्तीसगढ़ के एक कारोबारी और सक्रिय राजनीतिक व्यक्ति थे।

वे पूर्व केंद्रीय मंत्री Vidyacharan Shukla के करीबी माने जाते थे। जब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर Nationalist Congress Party (NCP) का दामन थामा, तो जग्गी भी उनके साथ जुड़ गए थे और उन्हें राज्य में पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया गया था।

राजनीतिक सक्रियता और प्रभाव के चलते वे क्षेत्र में एक अहम चेहरा माने जाते थे।

Amit जोगी को उम्रकैद! जग्गी हत्याकांड में बड़ा फैसला….हाईकोर्ट का ऐतिहासिक आदेश

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