Contractual Employees Regularisation pdf : संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण देश भर में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। देश या राज्य सरकारों ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया है, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। लेकिन संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है कुछ राज्यों में। लेकिन कई राज्यों में मामला लंबे समय से अटक गया है। हालाँकि इसका एक कारण पेचीदा नियम भी है, जिसका खामियाजा अनियमित और संविदा कर्मचारी भुगत रहे हैं, लेकिन इस बीच राज्य की डबल इंजन सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का काम शुरू किया है। इस बाबात संबंधित मंत्रालय ने भी आदेश जारी किया है।
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डबल इंजन सरकार ने बड़ी सौगात दी:
Contractual Employees Regularisation pdf : अनुबंधित कर्मचारियों का नियमितीकरण ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग ने मार्च 2024 को प्रशासनिक स्वीकृति दी है, जो 4966 नियमित पदों को जनवरी 2022 में राजस्थान कांट्रेक्च्युअल टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम-20 के तहत बनाया गया था। इन आदेशों के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत नियुक्ति प्राप्त संविदाकर्मी, जो 9 वर्ष या उससे अधिक की अवधि में कार्य कर चुके हैं, को स्थायी किया जाना चाहिए।
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9 साल से काम कर रहे कर्मचारियों का नियमितीकरण Contractual Employees Regularisation pdf :
बताया जा रहा है कि संविदा कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच करने के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जाएगी। दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद कमिटी रिपोर्ट मंत्रालय को भेजेगी। Zarai निर्देशों के अनुसार, 1 अप्रैल 2024 तक 9 साल की सेवा अवधि पूरी कर चुके कर्मचारियों के दस्तावेजों का सत्यापन करके कमेटी मंत्रालय में रिपोर्ट भेजेगी। ध्यान दें कि विभाग ने कहा है कि ग्रामीण विकास विभाग में 9 साल की सेवा देने वाले कर्मचारी ही नियमित होंगे।
क्या है मनरेगा कार्यक्रम? Contractual Employees Regularisation pdf :
- 2005 में सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की शुरुआत की, जो अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में बदल गई।
- इस कानून के अंतर्गत, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों के व्यस्क सदस्यों, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, को एक वर्ष में सौ दिन का रोजगार दिया जाता है।
- महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को उनके घर से पांच किमी के अंदर ही काम मिलेगा।
- मजदूरों को आवास, सिंचाई, सड़क, वृक्षारोपण, चकबंदी, बागवानी आदि में काम मिलता है।
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