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High Court of Chhattisgarh: नए कानून को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सूची जारी कर दी है.

Chhattisgarh High Court: नए कानून को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सूची जारी कर दी है.

Chhattisgarh High Court: बिलासपुर। एक जुलाई से देशभर में नए कानून के अनुसार पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करने का काम प्रारंभ हो गया है। एक जुलाई से जो रिकार्ड थानों से अदालतों में पहुंच रहा है, उसकी सुनवाई नए कानून और उसमें दिए गए प्रवधान के अनुसार हो रही है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल बलराम प्रसाद ने अधिसूचना जारी कर बिलासपुर जिला न्यायालय पांच जजों को मुकदमा चलाने का अधिकार देते हुए सूची जारी कर दी है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जारी अधिसूचना में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 283 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा विशेष रूप से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को संक्षिप्त तरीके से मुकदमा चलाने का अधिकार देता है। उक्त धारा में निर्दिष्ट सभी या कोई अपराध के संबंध में संक्षिप्त मुकदमा चलाने का अधिकार रहेगा। रजिस्ट्रार जनरल ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सूची जारी कर दी है। ऐश्वर्या दीवान जेएमएफएसी बिलासपुर, कोनिका यादव जेएमएफसी बिलासपुर, आशीष कुमार चंदेल जेएमएफसी बिलासपुर, पार्थ दुबे जेएमएफसी बिलासपुर व रश्मी मिश्रा जेएमएफसी बिलासपुर को बिलासपुर जिले में पदस्थापना दी गई है। नए कानून के तहत पेश होने वाले मुकदमों की सुनवाई करेंगे और फैसला सुनाएंगे।

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दो ज्यूडिशियल अफसरों को अपने प्रभार के अलावा अतिरिक्त कामकाज सौंपा है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से प्रभावशील कर दिया है। कुमारी दीक्षा देशलहरे, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बलौदाबाजार के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश अपने कार्य स्थल बलौदाबाजार के अतिरिक्त सिमगा में भी माह के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में कुमारी योगिता जांगड़े, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, सिमगा के संतान पालन अवकाश से वापसी तक बैठक करेंगी। इसी तरह अमन तिग्गा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बैकुण्ठपुर अपने कार्य स्थल बैकुण्ठपुर के अतिरिक्त मनेन्द्रगढ़ में भी माह के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में कुमारी आस्था यादव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, मनेन्द्रगढ के मातृत्व अवकाश से वापसी तक बैठक करेगें।

High Court of Chhattisgarh: नए कानून को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सूची जारी कर दी है.

TheBharatExpress Desk

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