Lalu Yadav को बड़ा झटका: Land For Job केस में FIR रद्द करने की मांग खारिज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका….
सुप्रीम कोर्ट ने दी आंशिक राहत, सुनवाई के दौरान निचली अदालत में पेश होने से मिली छूट

Lalu Yadav को बड़ा झटका: सुप्रीम कोर्ट ने आज लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने चर्चित Land for Job Scam मामले में अपने और परिवार के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। Lalu Yadav को बड़ा झटका
हालांकि, कोर्ट ने उन्हें आंशिक राहत भी दी है। Lalu Yadav को बड़ा झटका
कोर्ट ने क्या कहा
जस्टिस M. M. Sundresh और N. Kotiswar Singh की पीठ ने कहा कि:
- लालू प्रसाद यादव को हर सुनवाई में निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की जरूरत नहीं होगी
- निचली अदालत को मामले की गुण-दोष के आधार पर जांच जारी रखने का अधिकार दिया गया है
यह फैसला मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ करता है।
जनवरी में तय हुए थे आरोप
इससे पहले Rouse Avenue Court ने जनवरी में लालू प्रसाद यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि:
- आरोपियों ने सोची-समझी साजिश के तहत काम किया
- इस मामले में 41 लोगों पर आरोप तय किए गए
इन आरोपियों में लालू यादव के परिवार के कई सदस्य भी शामिल हैं।
क्या है Land For Job घोटाला
Land for Job Scam देश का चर्चित घोटाला माना जाता है।
यह मामला उस समय का है जब Lalu Prasad Yadav केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे।
आरोपों के अनुसार:
- रेलवे में ग्रुप-डी नौकरी दिलाने के बदले जमीन ली गई
- जमीनें लालू यादव के परिवार और एक निजी कंपनी के नाम करवाई गईं
- बाद में इन जमीनों पर परिवार का कब्जा हो गया
2004 से 2009 के बीच रची गई साजिश
जांच एजेंसी Central Bureau of Investigation (CBI) के अनुसार यह साजिश 2004 से 2009 के बीच रची गई थी।
उस दौरान रेलवे के कई जोनों में भर्तियां की गईं, जिनमें शामिल हैं:
- मुंबई
- जबलपुर
- कोलकाता
- जयपुर
- हाजीपुर
आरोप है कि नौकरी देने से पहले ही जमीनें ट्रांसफर कर दी जाती थीं और कई मामलों में गिफ्ट डीड तैयार की गई थी।
करीबी सहयोगी पर भी लगे आरोप
जांच एजेंसी के अनुसार Bhola Yadav पर आरोप है कि उन्होंने गांवों में जाकर लोगों से कहा था कि नौकरी के बदले जमीन लालू परिवार के नाम कर दें।
मामले में Misa Bharti समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोप दर्ज किए गए हैं।



















