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Govt Employees New Rule: बिना अनुमति नहीं बना सकेंगे ID, रील्स बनाने पर भी रोक…

सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी, रील्स बनाने और निजी कंटेंट शेयर करने पर भी लगी रोक

Govt Employees New Rule: सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया उपयोग को लेकर नया नियम लागू किया है।

अब कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने नाम या छद्म नाम से बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेगा। साथ ही, सरकारी ई-मेल या मोबाइल नंबर का उपयोग निजी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। Govt Employees New Rule

 नियमावली में किया गया संशोधन

राज्य सरकार ने Bihar Government Servants Conduct Rules, 1976 में संशोधन करते हुए नई बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2026 लागू कर दी है।

नई नियमावली के तहत सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स के उपयोग को लेकर सख्त प्रावधान किए गए हैं।

 ऐसा कंटेंट शेयर करने पर पूरी तरह रोक

नई गाइडलाइन के अनुसार सरकारी कर्मचारी:

  • ऐसा कोई कंटेंट पोस्ट नहीं करेंगे जिससे सरकार की छवि को नुकसान पहुंचे
  • सोशल मीडिया पर भड़काऊ या अश्लील सामग्री पोस्ट नहीं कर सकेंगे
  • शालीन भाषा का उपयोग करना अनिवार्य होगा
  • किसी भी गोपनीय या संवेदनशील जानकारी को साझा नहीं कर सकेंगे

 रील्स और लाइव वीडियो बनाने पर भी रोक

नई नियमावली में यह भी स्पष्ट किया गया है कि:

  • कार्यस्थल से जुड़े वीडियो या रील्स बनाना प्रतिबंधित रहेगा
  • सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण नहीं कर सकेंगे
  • शिकायतकर्ताओं के साथ हुई बातचीत को सार्वजनिक करना मना होगा

इसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति के समर्थन या आलोचना करने पर भी रोक लगाई गई है।

 अतिरिक्त आय कमाने पर भी सख्ती

सरकार ने अतिरिक्त आय से जुड़े मामलों पर भी प्रतिबंध लगाया है।

अब सरकारी कर्मचारी:

  • कोचिंग या वेबिनार के जरिए आय नहीं कमा सकेंगे
  • सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट या सेवाओं का प्रचार नहीं कर सकेंगे
  • व्यक्तिगत लाभ के लिए सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकेंगे

इसके साथ ही, संवेदनशील मामलों जैसे यौन उत्पीड़न पीड़ितों या किशोर अपराधियों की पहचान उजागर करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

 नियम तोड़ने पर हो सकती है कार्रवाई

सरकार ने साफ किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसलिए सभी सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया का उपयोग करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

TheBharatExpress Desk

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