sharab dukan band; कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रणबीर शर्मा ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दौरान शुष्क दिवस घोषित किया है, जिसमें शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री बंद रखी जाएगी.
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5 मई शाम 6 बजे से निर्वाचन दिनांक 7 मई (संपूर्ण दिवस) उस अवधि में, जिले में सभी विदेशी मदिरा दुकानों (एफएल 1), देशी मदिरा दुकानों (सीएस 2) और सीएस 2 (घघ कम्पोजिट) दुकानों, फुटकर दुकानों और मद्य भंडार परिवहन और धारण करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रणबीर शर्मा ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने व मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घंटे पूर्व की अवधि अर्थात 5 मई शाम 6 बजे से निर्वाचन दिनांक 7 मई (संपूर्ण दिवस) बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त अवधि में जिले के समस्त विदेशी मदिरा दुकानें एफएल 1 (घघ) एवं देशी मदिरा दुकानें सीएस 2 (घघ) सीएस 2 (घघ कम्पोजिट) शॉप विदेशी मदिरा दुकान एफएल 1 (घघ) फुटकर दुकानों एवं मद्य भण्डागार परिवहन एवं धारण करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए गए है।
sharab dukan band; 5 मई से 7 मई तक शराब की दुकानें बंद, आदेश जारी