रायपुर। शराब के शौकीनों के लिए जरूरी खबर है। राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत प्रदेश में सभी सभी देशी-विदेशी शराब दुकानें बंद रहेंगी। छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी विभाग द्वारा इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया गया है। यह आदेश राज्य के सभी जिलों में लागू होगा।
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आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह आदेश 1 अक्टूबर की रात 10 बजे से 3 अक्टूबर की सुबह 9 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी शराब दुकान को खोलने की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग द्वारा महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन प्रदेश की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी।
जानकारी के मुताबिक, सभी ज़िले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। जिसमें कहा गया है कि गांधी जयंती के दिन जिले में देशी, विदेशी मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी।
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2 अक्टूबर को शुष्क दिवस क्यों घोषित किया गया है?
2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। यह दिन एक राष्ट्रीय अवकाश है और इस दिन देशभर में गांधी जी की जयंती मनाई जाती है।
शुष्क दिवस के दौरान शराब की बिक्री पर क्या प्रतिबंध रहेगा?
शुष्क दिवस के दौरान शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान किसी भी शराब दुकान को खोलने की अनुमति नहीं होगी.
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शराब दुकान बंद का आदेश: राजधानी की सभी देशी-विदेशी शराब की दुकानें रहेगी बंद, आदेश हुआ जारी,