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CGPSC Scam : Bilaspur News: बहुचर्चित CGPSC भर्ती घोटाला (2021–22) मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य शासन की अपील को खारिज कर दिया है। इससे शासन को बड़ा झटका लगा है, वहीं जिन अभ्यर्थियों के नाम चार्जशीट में नहीं थे, उनके लिए DSP और डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
क्या है मामला? (CGPSC Recruitment Scam)
- वर्ष 2021–22 में CGPSC के जरिए 171 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी।
- आरोप लगा था कि राजनीतिक दबाव और अफसरों के रिश्तेदारों को नियमों के विरुद्ध चयनित किया गया।
- मामले की जांच CBI को सौंपी गई, जिसमें कई अनियमितताओं का खुलासा हुआ।
- जांच के बाद 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई और शासन ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
अभ्यर्थियों ने लगाया हाईकोर्ट का दरवाज़ा
- जिन अभ्यर्थियों के नाम चार्जशीट में नहीं थे, उन्होंने चयन रोकने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
- सिंगल बेंच ने फैसला दिया था कि निर्दोष अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए।
- इसके खिलाफ राज्य शासन ने चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी।
अब क्या बोला हाईकोर्ट? (CGPSC High Court Verdict)
- हाईकोर्ट ने आज शासन की अपील खारिज कर दी।
- सिंगल बेंच का पुराना आदेश बरकरार रखा गया।
- इसका मतलब – जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ आपराधिक केस नहीं है, उन्हें तत्काल नियुक्त किया जाए।
- इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव और मलय श्रीवास्तव ने पैरवी की।
- अब शासन के पास केवल एक विकल्प बचा है — सुप्रीम कोर्ट में अपील।
CGPSC Scam मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निर्दोष अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ


