मोहम्मद आरिफ को फ़ासी? राष्ट्रपति मुर्मू ने खारिज की पाकिस्तानी आतंकी की दया याचिका
मोहम्मद आरिफ को फ़ासी? 22 दिसंबर 2000 को लाल किला परिसर में तैनात सात राजपूताना राइफल्स की यूनिट पर गोलीबारी कर सैनिकों की जान लेने वाले पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद आरिफ की दया याचिका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खारिज कर दी।
नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाल किला अटैक मामले में दोषी ठहराए गए पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की दया याचिका खारिज कर दी है, जो करीब 24 वर्ष पुरानी है। यह बुधवार को अधिकारियों को बताया गया था. इस तरह, राष्ट्रपति द्वारा 25 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण करने के बाद दूसरी दया याचिका खारिज हो गई। 3 नवंबर 2022 को, सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया और मामले में मौत की सजा को बरकरार रखा।
आतंकी मोहम्मद आरिफ के पास अभी भी है रास्ता
एक्सपर्ट्स का मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत लंबे समय तक हुई देरी के आधार पर मौत की सजा पाया दोषी आतंकी अपनी सजा को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अधिकारियों ने राष्ट्रपति सचिवालय के 29 मई के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि आरिफ की दया याचिका 15 मई को मिली थी, जो 27 मई को खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि आरिफ के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं था जो उसके अपराध की गंभीरता को कम करता होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लाल किले पर हमला देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए प्रत्यक्ष खतरा था। 22 दिसंबर 2000 को, लाल किला परिसर में तैनात सात राजपूताना राइफल्स की यूनिट पर घुसपैठियों ने गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप तीन सैन्यकर्मी मारे गए। हमले के चार दिन बाद, आरिफ, एक पाकिस्तानी नागरिक और प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का सदस्य, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
आरिफ को अक्टूबर 2005 में हुई थी मौत की सजा
2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “अपीलकर्ता-आरोपी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक एक पाकिस्तानी नागरिक था और उसने अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया था।”आरिफ को अन्य आतंकवादियों के साथ मिलकर हमले की साजिश रचने का दोषी पाया गया और अक्टूबर 2005 में अधीनस्थ अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को बाद की अपीलों में बरकरार रखा।

मोहम्मद आरिफ को फ़ासी? राष्ट्रपति मुर्मू ने खारिज की पाकिस्तानी आतंकी की दया याचिका









