CG DA Hike: खुशखबरी… महंगाई भत्ता में हुई वृद्धि, इस विभाग ने जारी किया आदेश
CG DA Hike : छत्तीसगढ़ सरकार (CG GOVERNMENT) के श्रम विभाग (Labor Department) द्वारा 01 अप्रैल 2024 से विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित किया गया है। शिमला के लेबर ब्यूरो (Labour Bureau) से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के मध्य औसत 14 बिंदु की वृद्धि हुई। जो 20 रुपये प्रति बिन्दु से 45 अनुसूचित नियोजनों में काम करने वाले कर्मचारियों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में मासिक 280 रुपये की वृद्धि करता है।
श्रम विभाग की प्रतिक्रिया क्या है? CG DA Hike
श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कृषि नियेाजन में कार्यरत श्रमिकों हेतु शिमला से लेबर ब्यूरों से प्राप्त सूचकांक में 56 बिन्दु की औसत वृद्धि हुई, जो 5 रुपए प्रति बिन्दु से 280 रुपए प्रति माह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि हुई। इसी तरह, अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.08 रुपए प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित किया गया।
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जारी आदेशानुसार श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की गई है. जिसमें अकुशल ‘अ‘ श्रमिक वर्ग के लिए प्रतिमाह 10,900 रुपए, ‘ब‘ वर्ग के लिए 10,640 रुपए तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 10,380 रुपए निर्धारित की गई है. अर्द्धकुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 11,550 रुपए, ‘ब‘ वर्ग के लिए 11,290 रुपए तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 11,030 रुपए निर्धारित की गई है. कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 12,330 रुपए, ‘ब‘ के लिए 12,070 रुपए तथा ‘स‘ के लिए 11,810 रुपए निर्धारित की गई है. इसी प्रकार उच्च कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 13,110 रुपए, ‘ब‘ के लिए 12,850 रुपए तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 12,590 रुपए किया गया है. उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की वेबसाइट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है.

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