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CG DJ or laser Ban: डीजे साउंड और लेज़र बीम पर सख्त हाईकोर्ट, शासन बोला–कड़ा कानून तैयार… जल्द लगेगी पूरी रोक; अगली सुनवाई 12 दिसंबर

CG DJ or laser Ban/ Bilaspur High Court News:  बिलासपुर। डीजे साउंड से बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और समारोहों में इस्तेमाल होने वाली हाई-फ्रीक्वेंसी लेज़र बीम से आँखों को होने वाले गंभीर नुकसान को लेकर दायर याचिका पर आज बिलासपुर हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून का मसौदा तैयार है और प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुँच चुकी है। जल्द ही इसे पूरा कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई 12 दिसंबर तय की है। CG DJ or laser Ban

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DJ साउंड और लेज़र बीम पर हाईकोर्ट का कड़ा रूख

(Bilaspur High Court Case)

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि

  • डीजे साउंड से होने वाले ध्वनि प्रदूषण,
  • और लेज़र बीम से आँखों को होने वाले नुकसान

के मामलों का विस्तृत डाटा एकत्र किया जा रहा है।
वकील ने यह डाटा कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मुख्य सचिव को शपथपत्र देकर यह बताने के लिए कहा था कि लेज़र बीम और हाई-पावर साउंड सिस्टम पर रोक लगाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

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कड़ा कानून तैयार, प्रक्रिया अंतिम चरण में

(Bilaspur Noise Pollution)

राज्य शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि

  • डीजे साउंड,
  • हाई-डेसीबल स्पीकर,
  • साउंड बॉक्स,
  • और शादी समारोहों में चलने वाली लेज़र लाइट

को नियंत्रित करने के लिए एक कड़ा कानून तैयार किया जा चुका है।
अधिकारी ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि नियमों को अंतिम रूप देकर जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी।

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हस्तक्षेप याचिकाकर्ता ने भी जताई चिंता

हस्तक्षेप याचिकाकर्ता की ओर से भी बताया गया कि लेज़र बीम आँखों की रेटिना को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है और बच्चों के लिए यह खतरा और बढ़ जाता है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ लेज़र बीम के कारण दृष्टि क्षति दर्ज की गई है।

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कोर्ट ने जताई नाराज़गी—“रोक क्यों नहीं?”

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य शासन पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि:

“जब लेज़र बीम और डीजे ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, तो इस पर अब तक ठोस रोक क्यों नहीं लगाई गई?”

कोर्ट ने पूछा कि पिछले कई महीनों से चल रही सुनवाई के बावजूद प्रशासन ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं।

अगली सुनवाई 12 दिसंबर, विस्तृत रिपोर्ट तलब

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में

  • कार्रवाई की रिपोर्ट,
  • तैयार कानून की स्थिति,
  • और लेज़र व डी़जे पर प्रतिबंध की योजना

स्पष्ट रूप से बताई जाए।

CG DJ or laser Ban : डीजे साउंड और लेज़र बीम पर सख्त हाईकोर्ट, शासन बोला–कड़ा कानून तैयार… जल्द लगेगी पूरी रोक; अगली सुनवाई 12 दिसंबर

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