CG News : रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने शहीद अधिकारियों के परिवारों को सम्मान देने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक भावनात्मक और प्रेरणादायक निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने सुकमा जिले में शहीद हुए एएसपी (ASP) आकाश राव गिरपुंजे की पत्नी स्नेहा गिरपुंजे को अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) के तहत उप पुलिस अधीक्षक (DSP) के पद पर नियुक्त किया है। CG News
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्नेहा गिरपुंजे को पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, चंद्रखुरी (रायपुर) में पदस्थ किया गया है। हाल ही में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में इस मामले को विशेष प्रकरण मानते हुए डीएसपी पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला लिया गया था।
ALSO READ- Sukma IED Blast : IED ब्लास्ट में ASP आकाश गिरिपुंजे हुए शहीद, पूरे प्रदेश में शोक की लहर…
सुकमा में शहीद हुए थे ASP आकाश राव गिरपुंजे
सुकमा जिले में ड्यूटी के दौरान आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए थे एएसपी आकाश राव गिरपुंजे। वे अपने साहस और कर्तव्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सेवा देते हुए उन्होंने राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी शहादत ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग बल्कि पूरे राज्य को गहराई से झकझोर दिया था।
राज्य सरकार का आदेश — स्नेहा गिरपुंजे को डीएसपी पद पर नियुक्ति
राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है —
“दिनांक 09.09.2025 के पालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अनुकंपा नियुक्ति बाबत एकजाई पुनरीक्षित निर्देश, 2013 की कंडिका-14 को शिथिल करते हुए, विशेष प्रकरण के तहत स्नेहा गिरेपूंजे, पत्नी शहीद स्व. आकाश राव गिरेपूंजे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला-सुकमा को 2 वर्ष की परिवीक्षा पर राज्य पुलिस सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान ₹56100-177500 (वेतन मैट्रिक्स-12) में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाती है। उन्हें पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, चंद्रखुरी, रायपुर में पदस्थ किया गया है।”
प्रशिक्षण और परीक्षा होगी अनिवार्य
आदेश में आगे उल्लेख किया गया है कि:
- नियुक्त अधिकारी को 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी करनी होगी।
- इस दौरान उन्हें पुलिस अकादमी या छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- प्रशिक्षण के पश्चात ली जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होना होगा, और प्राप्तांक वरिष्ठता निर्धारण में शामिल किए जाएंगे।
- यदि अधिकारी परीक्षा में असफल रहती हैं, तो उन्हें अगले प्रशिक्षण सत्र में पुनः परीक्षा देनी होगी।
- परिवीक्षा अवधि में परीक्षा में असफल रहने की स्थिति में सेवा समाप्त की जा सकती है।
सेवा शर्तें व नियम
नियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा, वरिष्ठता, स्थाईकरण और पदोन्नति से जुड़ी सभी शर्तें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 और छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2005 के तहत शासित होंगी।

राज्य सरकार का मानवीय निर्णय
इस निर्णय से यह साफ झलकता है कि राज्य सरकार शहीद अधिकारियों के परिवारों के प्रति संवेदनशील है और उनके बलिदान का सम्मान करती है। स्नेहा गिरपुंजे की यह नियुक्ति न केवल उनके पति की शहादत को नमन करती है, बल्कि समाज के लिए प्रेरणास्रोत भी बनेगी।
मुख्य बिंदु
- शहीद ASP आकाश राव गिरपुंजे की पत्नी स्नेहा गिरपुंजे को डीएसपी पद पर अनुकंपा नियुक्ति
- आदेश छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 09.09.2025 के निर्देशों के आधार पर जारी
- पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, चंद्रखुरी (रायपुर) में पदस्थ की गईं
- 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि, प्रशिक्षण और परीक्षा अनिवार्य
- असफल होने पर परिवीक्षा के दौरान सेवा समाप्त की जा सकती है
- राज्य सरकार ने दिखाया शहीद परिवारों के प्रति सम्मान और संवेदना
CG News: शहीद ASP आकाश राव गिरपुंजे की पत्नी स्नेहा गिरपुंजे को मिली अनुकंपा नियुक्ति, बनीं DSP — राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
