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Chaitanya Baghel Bail: 180 दिन बाद जेल से बाहर आए चैतन्य बघेल, हाईकोर्ट से मिली जमानत, इन सख्त शर्तों पर कोर्ट ने दी जमानत

Chaitanya Baghel Bail: 180 दिन बाद जेल से बाहर आए चैतन्य बघेल, हाईकोर्ट से मिली जमानत, इन सख्त शर्तों पर कोर्ट ने दी जमानत

Chaitanya Baghel Bail :  रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शनिवार, 3 जनवरी 2026 को चैतन्य बघेल रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। वे करीब 6 महीने यानी 180 दिन जेल में बंद रहे। Chaitanya Baghel Bail

Chaitanya Baghel Bail
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जेल से बाहर आते ही चैतन्य बघेल ने कहा,

“मैं कोर्ट का बहुत आभारी हूं कि मुझे न्याय मिला। मामला अभी न्यायालय में है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है।”

जेल के बाहर कांग्रेसियों का जोरदार स्वागत

चैतन्य बघेल की रिहाई के दौरान रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों, आतिशबाजी और नारों के साथ उनका स्वागत किया। माहौल पूरी तरह उत्सव जैसा नजर आया।

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पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले – सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं

बेटे की रिहाई पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा—

“सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। आज चैतन्य रिहा हुआ है, हम सब बहुत खुश हैं। उसे उसके जन्मदिन पर गिरफ्तार किया गया था और आज मेरे पोते के जन्मदिन पर उसकी रिहाई हुई है।”

भूपेश बघेल ने जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह मामला ईडी द्वारा पीएमएलए कानून के दुरुपयोग को दर्शाता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें न्यायपालिका और कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।

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टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान

पूर्व उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा—

“पिछले कुछ वर्षों में ईडी जैसी एजेंसियों के जरिए गिरफ्तारियों की बाढ़ आ गई है। कई मामलों में कोई ठोस सबूत नहीं होता, फिर भी लोगों को ट्रायल से पहले जेल भेज दिया जाता है। यह प्रक्रिया गलत और गैर-कानूनी है।”

उन्होंने कहा कि चैतन्य बघेल को भी इसी तरह के मामले में अब न्याय मिला है।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा की प्रतिक्रिया

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भूपेश बघेल के बयान पर कहा—

“यह अच्छी बात है कि उन्होंने कानून पर भरोसा जताया है। न्यायालय जो भी निर्णय लेता है, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।”

दो मामलों में मिली जमानत

हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से जुड़े दो मामलों में जमानत दी है। उनके खिलाफ—

  • प्रवर्तन निदेशालय (ED)
  • एसीबी / ईओडब्ल्यू (ACB/EOW)

द्वारा अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए थे।

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जन्मदिन से गिरफ्तारी, पोते के जन्मदिन पर रिहाई

  • गिरफ्तारी: 18 जुलाई 2025 (चैतन्य बघेल का जन्मदिन)
  • जमानत: 2 जनवरी 2026
  • रिहाई: 3 जनवरी 2026 (पोते का जन्मदिन)

इस संयोग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता इसे भावनात्मक और न्याय की जीत बता रहे हैं। परिवार में खुशी का माहौल है।

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