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Chhattisgarh Guideline Rates 2026: 11 जिलों में नई गाइडलाइन दरें मंजूर, 18 फरवरी से लागू होंगी संपत्ति की नई कीमतें

छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर! 11 जिलों में 18 फरवरी से बदलेंगी जमीन की गाइडलाइन दरें

Chhattisgarh Guideline Rates 2026: रायपुर। छत्तीसगढ़ में भूमि एवं संपत्ति पंजीयन से जुड़ी नई गाइडलाइन दरों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य शासन के निर्देश पर 11 जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। नई दरें 18 फरवरी 2026 से लागू होंगी।

दरअसल, 20 नवंबर 2025 से लागू नवीन गाइडलाइन दरों के संबंध में राज्य सरकार ने जिला मूल्यांकन समितियों को आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे। विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते हुए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने संशोधित दरों को अनुमोदन प्रदान किया।

इन 11 जिलों में लागू होंगी नई दरें

राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप जिन जिलों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए, वे हैं:

  • राजनांदगांव
  • बस्तर
  • कबीरधाम
  • जशपुर
  • मुंगेली
  • कांकेर
  • कोण्डागांव
  • गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
  • खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
  • मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी
  • मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

इन प्रस्तावों पर विचार हेतु महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलों से प्राप्त गाइडलाइन दरों का परीक्षण कर व्यापक चर्चा के बाद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

18 फरवरी 2026 से प्रभावशील

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नई गाइडलाइन दरें 18 फरवरी 2026 से इन सभी जिलों में लागू होंगी।

नई दरों के लागू होने से:

  • भूमि एवं संपत्ति का मूल्यांकन बाजार दरों के अनुरूप होगा
  • पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी
  • राजस्व संग्रह में सुधार की संभावना
  • आम नागरिकों को स्पष्ट दरों की जानकारी मिलेगी

कहां देखें नई गाइडलाइन दरें?

नागरिक एवं संबंधित हितधारक अपने जिले के पंजीयन कार्यालय या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नई गाइडलाइन दरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जिलों की संशोधित दरें भी प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद जल्द जारी की जाएंगी।

Chhattisgarh Guideline Rates 2026: 11 जिलों में नई गाइडलाइन दरें मंजूर, 18 फरवरी से लागू होंगी संपत्ति की नई कीमतें

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