Raipur Latest News रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने मंत्रालय में पदस्थापना और कक्ष आबंटन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब अगर किसी विभाग द्वारा बिना GAD की अनुमति के किसी अधिकारी या कर्मचारी को मंत्रालय में अटैच किया जाता है, तो उसे चेंबर (कक्ष) नहीं दिया जाएगा। Raipur Latest News
क्या कहा गया है आदेश में
जारी आदेश में कहा गया है कि कुछ विभाग बिना सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति के अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को मंत्रालय में संलग्न या पदस्थ कर रहे हैं। बाद में उनके लिए कक्ष आवंटन का प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जो नियमों के विपरीत है।
GAD ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की कार्यवाही नियम और प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है और इससे मंत्रालय में कक्ष आवंटन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वहां सीमित संख्या में ही कमरे उपलब्ध हैं।
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अब ई-ऑफिस से होगा काम
विभाग ने यह भी बताया कि वर्तमान में मंत्रालय में अधिकांश शासकीय कार्य ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। इसलिए, अधीनस्थ कार्यालयों से संलग्न अधिकारी अपने मूल कार्यालय से ही ऑनलाइन माध्यम से कार्य संपादित कर सकते हैं।
बिना अनुमति के पदस्थ अधिकारियों को नहीं मिलेगा कक्ष
GAD ने आदेश में साफ कहा है कि अगर किसी विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के बिना किसी अधिकारी को मंत्रालय में संलग्न या पदस्थ किया है, तो उसे चेंबर (कक्ष) आवंटन की पात्रता नहीं होगी।
Raipur Latest News: GAD का नया आदेश: मंत्रालय में बिना अनुमति अटैच अधिकारियों को नहीं मिलेगा चेंबर, विभागों को दिए सख्त निर्देश
