Raipur Rally Rules: राजधानी में रैली-जुलूस के लिए अब 7 दिन पहले लेनी होगी अनुमति, 4 विभागों की NOC जरूरी; सफाई शुल्क भी बढ़ा

Raipur Rally Rules रायपुर। राजधानी रायपुर में आने वाले दिनों में त्योहारों और सार्वजनिक आयोजनों को देखते हुए रैली-जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति के नियमों में बदलाव किया गया है। अब रैली या जुलूस निकालने वाले आयोजकों को कार्यक्रम से कम से कम 7 दिन पहले संबंधित नगर निगम जोन कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना होगा।
नई व्यवस्था के तहत सिर्फ आवेदन करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि आयोजकों को संबंधित विभागों से 4 जरूरी NOC भी प्राप्त करनी होगी। नगर निगम की ओर से यह प्रक्रिया शहर में सार्वजनिक आयोजनों को व्यवस्थित करने, साफ-सफाई और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लागू की गई है।
7 दिन पहले देना होगा आवेदन
नए नियम के मुताबिक रैली, जुलूस या अन्य सार्वजनिक आयोजन की योजना बनाने वाले आयोजकों को कार्यक्रम की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले नगर निगम के संबंधित जोन कार्यालय में आवेदन करना होगा।
आयोजकों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ आयोजन से संबंधित जरूरी जानकारी और विभागीय मंजूरियां उपलब्ध करानी होंगी।
4 विभागों की NOC लेना अनिवार्य
रैली-जुलूस की अनुमति प्रक्रिया में अब चार विभागों की NOC लेना भी जरूरी किया गया है। यानी आयोजन से पहले संबंधित विभागों से आवश्यक मंजूरी हासिल करनी होगी।
इससे आयोजन स्थल, यातायात, सुरक्षा, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर पहले से समन्वय किया जा सकेगा।
सफाई शुल्क ₹500 से बढ़कर ₹1,000
नई व्यवस्था में रैली और जुलूस के बाद सफाई के लिए लगने वाले शुल्क में भी बदलाव किया गया है।
पहले जहां ₹500 सफाई शुल्क लिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर ₹1,000 कर दिया गया है।
यानी आयोजकों को अनुमति लेते समय सफाई व्यवस्था से संबंधित शुल्क का भी ध्यान रखना होगा।
पंडाल और अस्थायी संरचनाओं पर भी लागू होगी व्यवस्था
यह प्रक्रिया केवल रैली और जुलूस तक सीमित नहीं है। सार्वजनिक आयोजन, पंडाल और अस्थायी संरचना लगाने के लिए भी नई अनुमति प्रक्रिया लागू होगी।
इसका उद्देश्य शहर में होने वाले बड़े आयोजनों को पहले से व्यवस्थित करना और आयोजन के दौरान यातायात, सुरक्षा, स्वच्छता तथा सार्वजनिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना है।
आयोजकों को समय पर करनी होगी तैयारी
त्योहारों के सीजन में राजधानी में बड़ी संख्या में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। ऐसे में आयोजकों को अब अंतिम समय में अनुमति के लिए आवेदन करने से बचना होगा।
7 दिन पहले आवेदन + 4 विभागों की NOC + ₹1,000 सफाई शुल्क नई व्यवस्था की प्रमुख बातें हैं।
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