Bilaspur Bulldozer Action बिलासपुर। बिलासपुर में हुए पंकज उपाध्याय जघन्य हत्याकांड के आरोपियों के घरों में बुलडोजर चलाया गया। अरपापार खमतराई अटल चौक के पास 14 फरवरी की रात सड़क पर फैले बिल्डिंग मटेरियल को हटाने की बात पर हुए हत्या में पुलिस के बाद अब निगम कमिश्नर के निर्देश पर भी कार्यवाही हुई है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखे गए बिल्डिंग निर्माण सामग्री को नगर निगम ने जब्त किया है। Bilaspur Bulldozer Action
ज्ञातव्य है कि सरकंडा थाना क्षेत्र के खमतराई में 14 फरवरी की रात साढ़े ग्यारह बजे 23 वर्षीय पंकज उपाध्याय की हत्या कर दी गई थी। बीच सड़क पर गोपी सूर्यवंशी और उसके परिवार के लोग बिल्डिंग मटेरियल रख कर और सीमेंट का गारा बना कर घर व दुकान की फ्लोरिंग कर रहे थे।
Bilaspur Bulldozer Action बीच सड़क पर आवागमन बाधित करने पर वहां से गुजरने वाले पंकज उपाध्याय और उसके दोस्त कल्लू ने जब आपत्ति की तो गोपी सूर्यवंशी और उसके बेटों समेत परिवार की एक महिला ने जानलेवा हमला कर पंकज उपाध्याय की हत्या कर दी। साथ ही उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे मरा समझ कर आरोपियों ने छोड़ा था।
घटना के चंद घंटों बाद ही पुलिस ने सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। जब घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो पूरा शहर दहल गया। आरोपियों ने बड़ी नृशंसता से पंकज उपाध्याय की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला था।
Bilaspur Bulldozer Action पंकज उपाध्याय के परिजनों ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और डिप्टी सीएम अरुण साव से फोन पर गुहार लगाते हुए बेटे के हत्यारे को सजा दिलवाने और आरोपियों के घरों में बुलडोजर चलवाने की मांग की थी। पुलिस की कार्यवाही के बाद नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देशन में आरोपियों के मकान व दुकानों के अवैध कब्जे की जांच शुरू हो गई।
निगम ने आरोपियों द्वारा शमशान भूमि पर बनाए गए अवैध निर्माण को तोड़ने 24 घंटे की चेतावनी देते हुए नोटिस चस्पा किया था। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देशन में अटल चौक निवासी तिलकेश उर्फ सल्लू सूर्यवंशी, रुपेश सूर्यवंशी, शिव सूर्यवंशी, गोपी सूर्यवंशी व ईश्वरी सूर्यवंशी के मकानों व दुकानों की जांच की गई। निगम हमला रवि आर को आरोपियों के घर पर पहुंचा 24 घंटे में अवैध रूप से बनाए गए मकान को तोड़ने नोटिस चस्पा किया।Bilaspur Bulldozer Action
रविवार को कम कराई पहुंचे निगम अधिकारियों ने हत्या के आरोपियों के घर में नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 323 के तहत नोटिस चस्पा किया था। जिसमें नियम के विपरित शासकीय भूमि पर बनाए गए मकान के संबंध में जवाब देने के लिए कहा गया था। जवाब नहीं देने पर अधिनियम की धाराओं के तहत मकान तोड़ने का अल्टीमेट दिया गया था। वही अधिनियम की धारा 307( तीन) के तहत वर्तमान में बिना अनुमति के मकान बनाए जाने पर जवाब मांगते हुए तोड़फोड़ की चेतावनी दी गई थी।
Bilaspur Bulldozer Action नगर निगम के भवन निर्माण अधिकारी सुरेश शर्मा के अनुसार गोपी सूर्यवंशी और उसके भाइयों ने अटल चौक के पास खसरा नंबर 572/1 की जमीन पर मकान और दुकानें बनाई है। यह जमीन शासकीय रिकॉर्ड में घास भूमि है जिसमें किसी प्रकार का आवास और व्यावसायिक निर्माण नहीं किया जा सकता।
सरकारी जमीन पर सात दुकानें, आलीशान दो मंजिला मकान…Bilaspur Bulldozer Action
आरोपियों ने खमतराई चौक के पास घास भूमि की जमीन पर कब्जा करते हुए सात दुकानें बनाई गई थी। साथ ही दुकानों से लगा हुआ दो मंजिला आलीशान मकान बनाया गया था। कुल मिलाकर 10 डिसमिल से अधिक जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान और दुकानें बनाई गई थी।
चौथी बार सामान जप्त करने की कार्यवाही Bilaspur Bulldozer Action
आरोपियों ने अटल चौक में सड़क के दूसरी ओर संसार की जमीन पर कब्जा कर बिल्डिंग बनाने में उपयोग होने वाली बल्लियां, राफ्टर, और सेट्रिंग प्लेट का यार्ड बनाया था। पूर्व निगम यहां तीन बार कार्यवाही की गई थी और सामान जब्त किया गया था। रविवार को पुलिस बल के साथ पहुंचे निगम अधिकारियों ने यहां रखे सामान को जप्त करने के साथ यार्ड को तोड़ दिया था।
Bilaspur Bulldozer Action: हत्या के आरोपी के घर चला बुलडोजर VIDEO: सरकारी जमीन पर 7 दुकानें, आलीशान दो मंजिला मकान; फावड़े से पीट-पीटकर की थी हत्या