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CG Transfer Ban: छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर पर लगी रोक, निर्वाचन पुनरीक्षण कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों का तबादला नहीं होगा

CG Transfer Ban : Raipur News | Chhattisgarh Election Update : छत्तीसगढ़ में आगामी मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के दौरान अब किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का तबादला नहीं होगा। राज्य में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्य में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है। यह निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के कार्यालय से जारी किया गया है। CG Transfer Ban

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कौन-कौन से अधिकारी स्थानांतरण प्रतिबंध में आए CG Transfer Ban

निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी अब निर्वाचन पुनरीक्षण कार्य की अवधि में ट्रांसफर नहीं किए जा सकेंगे —

  • संभागायुक्त (रोल ऑब्जर्वर)
  • कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO)
  • उप जिला निर्वाचन अधिकारी (Dy. DEO)
  • निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO)
  • सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO)
  • बूथ लेवल अधिकारी पर्यवेक्षक (BLO Supervisor)
  • बूथ लेवल अधिकारी (BLO)
  • एवं इस कार्य में लगे अन्य अधिकारी / कर्मचारी

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निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित

27 अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्यक्रम जारी किया गया है।

  • प्रारंभ तिथि: 28 अक्टूबर 2025
  • अंतिम प्रकाशन: 7 फरवरी 2026

स्थानांतरण पर रोक का कारण

निर्देश में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13CC के प्रावधानों के अनुसार, मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण और सुधार से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अनुशासन में रहेंगे। इसलिए निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि कार्य की निरंतरता बनी रहे और पुनरीक्षण प्रक्रिया प्रभावित न हो।

CG Transfer Ban
CG Transfer Ban

CG Transfer Ban : छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर पर लगी रोक, निर्वाचन पुनरीक्षण कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों का तबादला नहीं होगा

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