
Bilaspur Golikand : बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तूरी गोलीकांड (Masturi Firing Case) में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी रजनेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यह हमला आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई के चलते साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। आरोपियों के पास से हथियार भी जब्त किए गए हैं। Bilaspur Golikand
घटना की पृष्ठभूमि Bilaspur Golikand
बीते मंगलवार को मस्तूरी क्षेत्र में कांग्रेस के जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह और उनके साथियों पर फायरिंग की गई थी। हमले में दो लोग घायल हुए थे।
घटना के बाद एसएसपी रजनेश सिंह ने तुरंत नाकेबंदी कराई और एडिशनल एसपी अर्चना झा एवं अनुज कुमार के नेतृत्व में 6 पुलिस टीमों का गठन किया गया।
100 से अधिक CCTV फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी और बरामद हथियार
गिरफ्तार आरोपियों में युवक कांग्रेस नेता विश्वजीत अनंत शामिल है, जो जमीन कारोबार और राजनीतिक वर्चस्व को लेकर नितेश सिंह से विवाद में था।
गिरफ्तार आरोपी:
- विश्वजीत अनंत (29 वर्ष)
- अरमान उर्फ बलमजीत अनंत (29 वर्ष)
- चाहत उर्फ विक्रमजीत (19 वर्ष)
- मोहम्मद मुस्तकीम उर्फ नफीस (29 वर्ष)
- मोहम्मद मतीन उर्फ मोंटू (22 वर्ष)
- दो नाबालिग आरोपी
बरामद सामग्री:
- 2 देशी पिस्टल, 1 कट्टा
- 5 मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस
- 13 खाली खोखे, 10 बुलेट
- 5 मोबाइल फोन
ऐसे अंजाम दिया गया हमला
25 अक्टूबर को भी हमले की साजिश रची गई थी, लेकिन योजना फेल हो गई। 28 अक्टूबर की शाम आरोपी दो बाइकों में सवार होकर मस्तूरी जनपद कार्यालय के पास पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। करीब 12 से 15 राउंड गोलियां चलीं, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। इस दौरान नितेश सिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद हमलावर भाग निकले।
दो लोग हुए घायल
हमले में राजू सिंह की जांघ और चंद्रकांत सिंह के हाथ में गोली लगी।
दोनों को पहले मस्तूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें अपोलो अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की स्थिति स्थिर है।
पुलिस जांच में सामने आए अहम तथ्य
- हमले की साजिश विश्वजीत अनंत ने रची थी।
- आरोपी ने घटना को अंजाम देने के लिए साथियों को ₹1 लाख का भुगतान किया।
- नितेश सिंह की रोज़ की दिनचर्या का पहले से रेकी किया गया था।
मामला दर्ज
थाना मस्तूरी में अपराध क्र. 736/25 धारा 109, 3(5) BNS, 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
SSP रजनेश सिंह बोले — “कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा”
एसएसपी ने कहा कि मस्तूरी गोलीकांड में शामिल सभी अपराधियों को जल्द सजा दिलाने की दिशा में पुलिस काम कर रही है।
“कानून से ऊपर कोई नहीं। जो भी सामाजिक अशांति फैलाने की कोशिश करेगा, उसे जेल भेजा जाएगा।”
Bilaspur Golikand : मस्तूरी गोलीकांड में बड़ा खुलासा, कांग्रेस नेता ने ही चलवाई थी गोली, सात आरोपी हथियारों के साथ गिरफ्तार…


















