Public Holiday: 1 जून को सार्वजनिक अवकाश घोषित, मतदान के चलते सरकारी दफ्तरों में रहेगी छुट्टी
कलेक्टर ने जारी किया आदेश, चुनावी क्षेत्रों में मतदान के लिए अवकाश; शराब दुकानों पर भी रहेगा प्रतिबंध

Public Holiday: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में उप निर्वाचन 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने 1 जून 2026 को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर गोपाल वर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर पंचायत सहसपुर लोहारा और संबंधित पंचायत क्षेत्रों में मतदान के मद्देनजर यह अवकाश प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेश के मुताबिक नगर पंचायत सहसपुर लोहारा के अध्यक्ष पद तथा ग्राम पंचायत उड़ियाखुर्द के वार्ड क्रमांक-08 और ग्राम पंचायत पोलमी के वार्ड क्रमांक-14 के रिक्त पंच पदों के लिए 1 जून को मतदान कराया जाएगा। मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मतदान क्षेत्र में सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।
कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बताया कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। सभी विभागों और अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
मतदान के चलते शराब बिक्री पर भी रोक
निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने शुष्क दिवस भी घोषित किया है। आदेशानुसार नगर पंचायत सहसपुर लोहारा क्षेत्र की सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानें 30 मई 2026 की शाम 5 बजे से मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी।
इसके अलावा 4 जून 2026 को मतगणना समाप्त होने तक भी संबंधित क्षेत्रों की शराब दुकानें बंद रहेंगी। यदि आवश्यक हुआ तो 2 जून को पंडरिया में होने वाली मतगणना के दौरान पंडरिया और सहसपुर लोहारा क्षेत्र की मदिरा दुकानें भी बंद रखी जाएंगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क अवधि के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य प्रतिष्ठानों में शराब की बिक्री अथवा परोसने की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।









