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Rape Murder Case: दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या, आरोपी को उम्रकैद बरकरार, कोर्ट ने कहा– DNA सबसे अहम सबूत

बीजापुर की वारदात में हाई कोर्ट ने खारिज की आरोपी की अपील, ट्रायल कोर्ट का फैसला सही ठहराया

Rape Murder Case: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी की अपील खारिज कर दी है।

कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि इस मामले में DNA प्रोफाइलिंग और मेडिकल रिपोर्ट सबसे अहम सबूत साबित हुए हैं। Rape Murder Case

इन जजों की बेंच ने सुनाया फैसला

इस मामले की सुनवाई Ramesh Sinha और
Ravindra Kumar Agrawal की डिवीजन बेंच में हुई।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा:

  • वैज्ञानिक सबूत मजबूत हों तो वही सजा का आधार बन सकते हैं
  • DNA प्रोफाइलिंग इस केस में सबसे अहम साक्ष्य साबित हुई
  • ट्रायल कोर्ट का फैसला पूरी तरह सही है

क्या था पूरा मामला

घटना Bijapur district के Jangla police station area की है।

बताया गया कि:

  • 13 जनवरी 2020 को 15 वर्षीय नाबालिग बाजार जाने निकली थी
  • उसी दौरान आरोपी Bablu Kalmu उसे अपने साथ ले गया
  • इसके बाद लड़की लापता हो गई
  • करीब एक सप्ताह बाद गांव के पास उसका शव मिला

परिजनों ने शव की पहचान स्कूल यूनिफॉर्म से की थी।

 पोस्टमार्टम में हुआ बड़ा खुलासा

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि:

  • नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था
  • इसके बाद आरोपी ने गला दबाकर हत्या कर दी
  • शरीर से मिले नमूनों की जांच में आरोपी का DNA मैच हुआ

हालांकि इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्य आरोपी के खिलाफ मजबूत साबित हुए।

 POCSO कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद

इस मामले में Dantewada POCSO Court ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए:

  • IPC धारा 302 (हत्या)
  • IPC धारा 376(AB) (दुष्कर्म)
  • POCSO Act धारा 6

के तहत प्राकृतिक मृत्यु तक उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

आरोपी ने इसी फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की थी।

 हाई कोर्ट ने क्या कहा

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा:

  • DNA जैसे वैज्ञानिक सबूत भरोसेमंद होते हैं
  • गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट इनसे मेल खाते हैं
  • सभी परिस्थितियां आरोपी की ओर स्पष्ट संकेत करती हैं

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

हालांकि आरोपी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति दी गई है।

TheBharatExpress Desk

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