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Dhara 163 : धारा 163 लागू: ईब नदी पर रोके गए मसीही समाज के प्रदर्शनकारी, मुख्यमंत्री निवास के 5 किमी के दायरे में धारा 163 लागू

Dhara 163 जशपुर : आज मसीही समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के बगिया निवास पहुंचकर राजस्व अधिकारी ओंकार यादव को ज्ञापन सौंपा। मसीही समाज ने पिछले तीन दिनों तक न्याय पदयात्रा के साथ विरोध प्रदर्शन किया।

धारा 163 का लागू होना

मुख्यमंत्री के निवास के पांच किलोमीटर दायरे में धारा 163 लागू की गई थी, जिसके कारण हजारों मसीही समाज के लोग ईब नदी पर रुकने को मजबूर हो गए। इस कदम का उद्देश्य विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करना था।

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विधायक की टिप्पणियों पर नाराजगी

जशपुर से भाजपा विधायक रायमुनी भगत द्वारा प्रभू ईशू के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी को लेकर मसीही समाज का विरोध प्रदर्शन जारी है। एक दिन पहले, पदयात्रा के दौरान प्रशासन के साथ तीखी नोकझोंक हुई थी, जिसे देखते हुए सुरक्षा उपाय किए गए थे।

ज्ञापन की प्रमुख मांगें

प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष वाल्टर कुजूर ने बताया कि ज्ञापन में विधायक रायमुनी भगत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के समय प्रशासन के कई अधिकारी वहां मौजूद थे, और पुलिस ने पत्थलगांव-कुनकुरी मार्ग सहित सभी पांच सड़कों को घंटों तक बंद रखा।

मुख्यमंत्री का बयान

इस बीच, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ईसाई समाज के विरोध प्रदर्शन पर कहा, “हमसे तो कोई भी मिलता है। हमसे मिलने में कोई रोक-टोक नहीं है।”

इस तरह, मसीही समाज के प्रदर्शन और मुख्यमंत्री के बयान ने इस मुद्दे को और भी जटिल बना दिया है।

Dhara 163 : धारा 163 लागू: ईब नदी पर रोके गए मसीही समाज के प्रदर्शनकारी, मुख्यमंत्री निवास के 5 किमी के दायरे में धारा 163 लागू

TheBharatExpress Desk

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