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CG Police Transfer 2024: पुलिस स्थापना बोर्ड ही कांस्टेबल का एक से दूसरे जोन में कर सकता है स्थानांतरण

CG Police Transfer 2024 बिलासपुर। पुलिस विभाग में काम करने वाले सिपाहियों के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है। सहायक पुलिस महानिरीक्षक दूरसंचार द्वारा मुख्यालय में तैनात एक सिपाही का बीजापुर में तबादला कर दिया गया। मामला हाईकोर्ट तक गया।

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CG Police Transfer 2024 याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को पुलिस अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के बारे में सूचित किया। यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पुलिस स्थापना बोर्ड को पुलिस कांस्टेबलों को एक रेंज से दूसरी रेंज में या एक जोन से दूसरे जोन में स्थानांतरित करने का अधिकार है। पुलिस अधिनियम में दिए गए दिशा-निर्देशों और दिशा-निर्देशों के आधार पर उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को राहत दी है। अदालत ने पुलिस स्थापना बोर्ड को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और 90 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निपटारा करने का निर्देश दिया है।

CG Police Transfer 2024  भिलाई निवासी संजय कुमार वर्मा पुलिस मुख्यालय, दूरसंचार विभाग, रायपुर में कांस्टेबल (दूरसंचार) के रूप में तैनात थे। सहायक पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार) पुलिस मुख्यालय ने एक आदेश जारी किया और उन्हें बीजापुर जिले में स्थानांतरित कर दिया। एडिशनल एसपी टेलीकॉम के आदेश को चुनौती देते हुए अधिवक्ता अभिषेक पांडे और देवांशी चक्रवर्ती के माध्यम से उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट याचिका दायर की गई थी। न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की एकल पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता पांडे ने बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 22 (2) (ए) में यह प्रावधान है कि एक कांस्टेबल को एक जोन से दूसरे जोन में या एक रेंज से दूसरे रेंज में स्थानांतरित करने की शक्ति किसी एक पुलिस अधिकारी के पास नहीं है, बल्कि केवल पुलिस स्थापना बोर्ड के पास है।

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