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Liquor Price Hike in CG : छत्तीसगढ़ में शराब महंगी होगी: नई आबकारी नीति लागू, देसी-विदेशी शराब पर बढ़ी ड्यूटी

Liquor Price Hike in CG

रायपुर। Liquor Price Hike in CG: छत्तीसगढ़ में शराब पीने वालों के लिए अहम खबर है। साय सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत शराब पर लगने वाली ड्यूटी दरों में बदलाव कर दिया है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक अब देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब पर कीमत के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा, जिससे आने वाले समय में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। Liquor Price Hike in CG

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कीमत आधारित ड्यूटी सिस्टम लागू

नई आबकारी नीति के तहत ड्यूटी दरें अब शराब की कीमत के हिसाब से तय होंगी। यानी जो ब्रांड जितना महंगा होगा, उस पर उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसका सीधा असर प्रीमियम और हाई-एंड विदेशी शराब ब्रांड्स की कीमतों पर दिखेगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

बीयर और RTD ड्रिंक्स भी होंगी प्रभावित

जारी अधिसूचना के अनुसार सिर्फ देसी-विदेशी शराब ही नहीं, बल्कि बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी संशोधित ड्यूटी दरें लागू की जाएंगी। यानी हल्के अल्कोहलिक पेय भी महंगे हो सकते हैं।

सेना और अर्धसैनिक बलों को राहत

नई नीति में सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दर तय की गई है, ताकि उन्हें रियायती दर पर शराब उपलब्ध हो सके। इसे विशेष श्रेणी राहत प्रावधान के तौर पर रखा गया है।

सप्लाई से पहले टैक्स भुगतान अनिवार्य

सरकार ने एक बड़ा बदलाव यह भी किया है कि अब शराब की सप्लाई से पहले ड्यूटी टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य होगा। बिना टैक्स चुकाए शराब की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। इससे टैक्स चोरी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

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पहले ही मिल चुकी है कैबिनेट मंजूरी

साय सरकार की कैबिनेट पहले ही नई आबकारी नीति 2026–27 को मंजूरी दे चुकी है। इसमें बार नीति, अहाता नीति और शराब दुकानों के संचालन के नए मापदंड भी तय किए गए हैं। लाइसेंसधारियों से सुझाव लेने के बाद नीति का अंतिम रूप तैयार किया गया था। आबकारी आयुक्त आर. संगीता की अध्यक्षता में अक्टूबर 2025 में इस संबंध में बैठकें भी हुई थीं।

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