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Holi 2026: छत्तीसगढ़ में होली पर खुलेंगी शराब दुकानें, मंत्री का बड़ा बयान

Liquor shops will open on Holi

Holi 2026 : कोरबा। होली 2026 पर छत्तीसगढ़ में शराब दुकानें खुली रहेंगी। इस मुद्दे पर आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने स्पष्ट बयान देते हुए कहा है कि नई आबकारी नीति के तहत अब साल में केवल 4 दिन ही ड्राई डे घोषित किए गए हैं। इसके अलावा कलेक्टर को भी वर्ष में 3 दिन अपने विवेक से शराब दुकानें बंद रखने का अधिकार दिया गया है।

होली पर क्या रहेगा नियम?

Holi 2026  मंत्री ने कहा कि यदि किसी जिले के कलेक्टर को लगता है कि होली के दिन कानून-व्यवस्था या जनभावना को ध्यान में रखते हुए शराब दुकानें बंद रखी जानी चाहिए, तो वे आदेश जारी कर सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने होली को अनिवार्य ड्राई डे की सूची से हटा दिया है।

नई आबकारी नीति में बड़ा बदलाव

छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आबकारी नीति में पहले निर्धारित 7 ड्राई डे में से 3 दिन समाप्त कर दिए हैं। इनमें —

  • होली

  • मुहर्रम

  • 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस)

अब इन दिनों शराब बिक्री पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।

अब केवल इन 4 दिन रहेंगे ड्राई डे (2026-27)

नई नीति के अनुसार वर्ष 2026-27 में सिर्फ 4 दिन ही ड्राई डे घोषित किए गए हैं:

  • 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस)

  • 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस)

  • 2 अक्टूबर (गांधी जयंती)

  • 18 दिसंबर (गुरु घासी दास जयंती)

बाकी दिनों में सामान्य रूप से शराब दुकानें संचालित होंगी।

30 जनवरी को हुआ था विरोध

30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब दुकानें खुली रहने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेशभर में प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ऐसे पावन दिन पर शराब बिक्री महात्मा गांधी के सिद्धांतों के विपरीत है।

हालांकि सरकार अपने फैसले पर कायम है और नई नीति के तहत ही आगे बढ़ रही है।

Holi 2026: छत्तीसगढ़ में होली पर खुलेंगी शराब दुकानें, मंत्री का बड़ा बयान

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