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CG Samvida Employee News: संविदा कर्मचारियों के हित में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नियमित पद के अनुसार वेतन देने के निर्देश

बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मामले में कोर्ट सख्त, नियमितीकरण और वेतन लाभ को लेकर प्रशासन को दिया आदेश

CG Samvida Employee News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाते हुए बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रशासन को नियमित पद के अनुरूप वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लंबे समय से चल रहे नियमितीकरण विवाद में कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद कर्मचारियों में खुशी का माहौल है।

यह मामला विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण और अदालत के पूर्व आदेशों के पालन नहीं होने से जुड़ी अवमानना याचिका से संबंधित है। CG Samvida Employee News

 हाईकोर्ट ने क्या कहा?

याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट ने 6 मार्च 2023 को अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि संबंधित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी माना जाएगा और उनका नियमितीकरण 26 अगस्त 2008 से प्रभावी माना जाएगा।

इसके साथ ही कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह सभी सेवा लाभ और वेतन दिए जाने के निर्देश भी दिए गए थे। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक आदेश का पूर्ण पालन नहीं किया।

 सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) और पुनर्विचार याचिका दायर की थी, लेकिन दोनों याचिकाएं खारिज हो गईं।

इसके बाद भी कर्मचारियों को नियमित पद का पूरा वेतन और अन्य लाभ नहीं मिलने पर मामला फिर कोर्ट पहुंचा।

 दस्तावेज सत्यापन को लेकर विवाद

सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कहा गया कि कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया गया है, लेकिन कुछ दस्तावेजों का सत्यापन अभी बाकी है।

विश्वविद्यालय ने दावा किया कि कर्मचारियों से जरूरी दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन समय पर उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके कारण लाभ देने में देरी हुई।

वहीं कर्मचारियों की ओर से कहा गया कि संबंधित आदेश और पत्राचार उन्हें उपलब्ध ही नहीं कराए गए थे।

 नियमित पद के अनुसार मिलेगा वेतन

सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया अगले 15 दिनों में पूरी कर ली जाएगी।

इसके साथ ही यह भी कहा गया कि जो कर्मचारी नियमित पद पर कार्यरत हैं, उन्हें नियमित पद के अनुसार वेतन भुगतान किया जाएगा।

 क्या है कर्मचारियों की मुख्य मांग?

कर्मचारियों की मांग है कि:

  • नियमितीकरण की तिथि 26 अगस्त 2008 से मानी जाए
  • नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन और सेवा लाभ दिए जाएं
  • कोर्ट के आदेश का पूर्ण पालन किया जाए
  • लंबित एरियर और अन्य वित्तीय लाभ भी जारी किए जाएं

TheBharatExpress Desk

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