Porsche car Accident: Porsche कार एक्सीडेंट में… 3 आरोपियों को जेल, एक्शन मोड में डिप्टी CM

Porsche car Accident / पुणे शहर में एक लक्जरी पोर्श कार दुर्घटना (Porsche car Accident) में दो आईटी प्रोफेशनल्स की मौत हो गई, उसका नाम भी नहीं था। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि 1,758 रुपये की फीस का भुगतान नहीं करने के कारण कार का रजिस्ट्रेशन मार्च से बाकी था।
इलेक्ट्रिक लग्जरी स्पोर्ट्स सेडान, पोर्श टायकन, (Porsche Taycan car Accident) दुर्घटना के समय एक प्रमुख बिल्डर का नाबालिग बेटा चला रहा था। महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने बताया कि मार्च में बेंगलुरु के एक डीलर ने पोर्श कार को इंपोर्ट किया था। इसके बाद कार को रजिस्ट्रेशन के लिए महाराष्ट्र भेजा गया।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए पुणे आरटीओ में कार पेश करने पर पता चला कि रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं भुगतान किया गया था। आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए कार मालिक को रजिस्ट्रेशन शुल्क देने को कहा गया। बाद में कार को आरटीओ में पेश नहीं किया गया।
Pune Porsche Car Accident:
पुणे में पोर्शे कार की टक्कर से दो लोगों की मौत के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस एक्शन मोड में आ गए हैं. कोर्ट ने तीन आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.
लाखों की कार का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1758 रुपये में होता है?
समाचार पत्र को अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क टैक्स से छूट मिली है। इसलिए पोर्श टायकन मॉडल इलेक्ट्रिक कार का रजिस्ट्रेशन शुल्क सिर्फ 1758 रुपये था, जिसमें 1,500 रुपये का हाइपोथिकेशन शुल्क, 200 रुपये का स्मार्ट कार्ड आरसी शुल्क और 58 रुपये का डाक शुल्क शामिल था।

बिना रजिस्ट्रेशन के कार को सड़क पर निकालने का क्या कारण है?
अधिकारियों के अनुसार, कार को मार्च से सितंबर 2024 तक छह महीने की वैलिडिटी के साथ कर्नाटक द्वारा जारी वेलिड टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में पोर्श डीलर (Porsche Taycan car Accident) ने अस्थायी पंजीकरण करने के बाद कार सौंप दी थी, इसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। इसलिए, सड़कों पर चलाने से पहले मालिक को आरटीओ में रजिस्टर करना था।
नाबालिग लड़के पर क्या कार्रवाई की गई?
यह दिलचस्प है कि टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन, यानी अस्थायी पंजीकरण, वाले वाहनों का इस्तेमाल आरटीओ तक ही किया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि 17 वर्षीय नाबालिग लड़का को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस लेने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। वहीं, लक्जरी कार को बारह महीने तक आरटीओ ऑफिस में पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

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