BJP News : गरियाबंद। Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा मैनपुर मंडल महामंत्री महेश कश्यप को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला जून 2022 का है, जब कश्यप ने एक नाबालिग बच्ची को 2000 रुपये का लालच देकर उसकी जींस उतरवाने और छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी।
नाबालिग ने साहस दिखाकर दी थी जानकारी
Gariaband News: घटना के तुरंत बाद साहसी नाबालिग बच्ची ने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी। परिजनों ने 4 जून 2022 को थाना मैनपुर में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी महेश कश्यप को गिरफ्तार किया और 27 दिन जेल में रखने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी।
कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा
आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वासनिकर ने गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर महेश कश्यप को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई, जो एक साथ चलेंगी। कुल मिलाकर महेश कश्यप को 5 साल का सश्रम कारावास और आर्थिक दंड भुगतना होगा।
भाजपा संगठन में सक्रिय थे महेश कश्यप
गौरतलब है कि महेश कश्यप भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे और मंडल स्तर पर उनका प्रभाव था। कोर्ट के फैसले के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। हालांकि, इस मामले पर भाजपा की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

BJP News: भाजपा नेता को 5 साल की सजा, पैसों का लालच देकर नाबालिग का जींस उतरवाने और छेड़छाड़ का दोषी करार









