ब्रेकिंग न्यूज़अपराधराजनीतिराज्य

CG हाई प्रोफाइल रेप कांड: नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल को CG हाईकोर्ट से बड़ी राहत, रेप सहित सभी आरोप खारिज

CG हाई प्रोफाइल रेप कांड : बिलासपुर हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को बड़ी राहत दी है। पलाश पर लगाए गए सभी आरोपों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल, पलाश पर एट्रोसिटी और एसटी कानूनों सहित रेप का आरोप लगाया गया था। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। शुक्रवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने पलाश को सभी आरोपों से बरी कर दिया। साथ ही कोर्ट ने उन पर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।

ALSO READ- OYO होटल में सेक्स रैकेट, आपत्तिजनक हालत में मिले 24 से ज्यादा युवक-युवतियां, Hotel Prince का मामला 

कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराया :

बिलासपुर हाई कोर्ट ने जांच रिपोर्ट पर विचार किया। उसके बाद पलाश को मामले में कोई दोष नहीं लगाया गया। शुक्रवार को हाई कोर्ट की एकमात्र बेंच, जस्टिस राकेश मोहन पांडेय, ने मामले में निर्णय दिया। 23 अगस्त को पहले से ही इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा। पलाश पर एक आदिवासी महिला से बलात्कार का आरोप लगा था। कोर्ट ने इस मामले में राजनीतिक दबाव और पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराया है।

ALSO READ- आलीशान फ्लैट में SEX रैकेट: दरवाजा खुला तो आपत्तिजनक हाल में मिलीं विदेशी महिलाएं, कपड़ा देख शर्मा गए लोग 

पीड़िता ने आईजी को ज्ञापन सौंपा :

मामले में शिकायत दर्ज होने से ही आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही थी। पीड़िता ने बिलासपुर आईजी को पत्र लिखा और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। पलाश चंदेल ने इसके बाद सभी आरोपों को गलत बताया। पलाश ने इस मामले में हाईकोर्ट में अपील की थी। साथ ही, महिला ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा क्योंकि वह रसूखदार है।

 ये है पूरी बात :

वास्तव में, एक महिला ने रायपुर के महिला थाने में विधायक के बेटे पलाश चंदेल पर बलात्कार का आरोप लगाया था। पलाश से उसकी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। 2018 के बाद दोनों अच्छी दोस्ती करने लगे। पीड़िता का दावा है कि पलाश ने इसके बाद शादी का झांसा देकर लगातार यौन संबंध बनाए। 2021 में मैं गर्भवती हुई और पलाश ने मुझे गर्भपात की दवा दी। बाद में दोनों में झगड़ा हुआ और पीड़िता ने पलाश के खिलाफ शिकायत की।

ALSO READ- Girlfriend-Boyfriend Video Viral: प्रेमी-प्रेमिका को ग्रामीणों ने पकड़ा, फिर सरेआम दी सजा, जानकर कांप जाएगी आपकी रूह… 

पलाश ने हाईकोर्ट में रिट पिटिशन दाखिल की :

पीड़िता ने पिछले 19 जनवरी को रायपुर के महिला थाने में पलाश चंदेल के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की थी। आरोपी एफआईआर दर्ज होने के बाद से भाग गया था। आरोपी ने मामले में हाईकोर्ट में रिट पिटिशन दायर कर अपने खिलाफ की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की। याचिका में आरोपी ने कहा कि महिला पहले से शादीशुदा थी। उसे शादी का भी प्रलोभन नहीं मिला। पलाश चंदेल को इस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया।

CG हाई प्रोफाइल रेप कांड : नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल को CG हाईकोर्ट से बड़ी राहत, रेप सहित सभी आरोप खारिज

TheBharatExpress Desk

The Bharat Express एक समर्पित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जो छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत की क्राइम, ब्रेकिंग न्यूज़, सरकारी अपडेट और जनहित से जुड़ी खबरें प्रकाशित करता है । TheBharatExpress.com अपने पाठकों तक तेज़, सटीक और विश्वसनीय खबरें पहुंचा रहा है। यहां प्रकाशित हर खबर विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि के बाद ही प्रकाशित की जाती है, जिससे पाठकों का भरोसा बना रहता है। Email: contact@thebharatexpress.com

Related Articles