Divyang Marriage Scheme: अब दिव्यांगों से शादी करने पर सरकार दे रही 50,000 रुपये, जानें आवेदन प्रक्रिया…

देहरादून, 9 सितंबर 2025 – उत्तराखंड सरकार ने दिव्यांग जनों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर 25 हजार रुपये की जगह 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का यह कदम दिव्यांगजनों के सामाजिक सशक्तिकरण और प्रोत्साहन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पहले दिव्यांग से शादी करने पर ₹25,000 की सहायता राशि मिलती थी।
अब इसे बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया गया है।
राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के तहत लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
🎓 दिव्यांग छात्रों के लिए भी नई घोषणा
सरकार ने दिव्यांग छात्रों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भी नई योजनाओं का ऐलान किया है।
विशेष छात्रवृत्ति और सहूलियतें दी जाएंगी।
पढ़ाई और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ज़ोर रहेगा।
📑 आवेदन की प्रक्रिया (How to Apply)
इच्छुक दंपत्ति को सोशल वेलफेयर विभाग (Social Welfare Department) की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।
आवेदन पत्र के साथ दिव्यांग प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की कॉपी लगानी होगी।
दस्तावेज़ों के सत्यापन के बाद राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
📌 क्यों खास है यह योजना?
दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा और समान अवसर देने की दिशा में बड़ा कदम।
विवाह प्रोत्साहन के साथ-साथ दिव्यांग छात्रों की शिक्षा को भी बढ़ावा।
उत्तराखंड सरकार का दावा है कि इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा।
Divyang Marriage Scheme: अब दिव्यांगों से शादी करने पर सरकार दे रही 50,000 रुपये, जानें आवेदन प्रक्रिया



















