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Divyang Vivah Protsahan Yojana: कैबिनेट का बड़ा फैसला: दिव्यांग विवाह पर अब मिलेंगे 50 हजार रुपये, राशि दोगुनी

Divyang Vivah Protsahan Yojana : देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस दौरान राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को बड़ी सौगात दी है। अब दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांगजन से विवाह करने पर मिलने वाली राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है।

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?

इस योजना का उद्देश्य 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को आर्थिक सहयोग देना है। चाहे दोनों जीवनसाथी दिव्यांग हों या फिर एक दिव्यांग और दूसरा सामान्य व्यक्ति—दोनों ही स्थितियों में प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब राशि दोगुनी होने से लाभार्थियों को बड़ा फायदा होगा।

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पात्रता और आवेदन प्रक्रिया:

  • लाभार्थी के पास 40% या अधिक विकलांगता का प्रमाणपत्र होना चाहिए।

  • आवेदक उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।

  • वार्षिक आय ₹75,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

  • आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी या समाज कल्याण विभाग में करना होगा।

  • विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र और आवश्यक शैक्षिक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

पारदर्शिता के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने योजना से जुड़े विशेष सॉफ्टवेयर का भी लोकार्पण किया। इसके जरिए लाभ पारदर्शी तरीके से पात्र लाभार्थियों तक पहुंच सकेगा।

कैबिनेट में अन्य फैसले

  • अरोमैटिक खेती को बढ़ावा: पहले चरण में 91,000 किसानों को जोड़ा जाएगा और 22,750 हेक्टेयर भूमि पर खेती होगी। छोटे किसानों को 80% तक और बड़े किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जाएगी।

  • कारागार विभाग का पुनर्गठन: 27 स्थायी और कई आउटसोर्सिंग पदों को मंजूरी।

  • ईडब्ल्यूएस भवन निर्माण: 1,872 भवनों के लिए 27 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृत।

  • शिक्षा विभाग में 8 नए पद: दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई को और मजबूत बनाने के लिए कदम।

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TheBharatExpress Desk

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