UCC Bill Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश हुआ UCC बिल, जानिए क्या बदलेगा और क्या नहीं
मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश कर दिया गया है। कैबिनेट की मंजूरी के एक दिन बाद सदन में बिल रखा गया, जिस पर जल्द चर्चा और पारित होने की संभावना है।

UCC Bill Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) से जुड़ा विधेयक सदन में पेश कर दिया गया। मंत्री गौतम टेटवाल ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बिल प्रस्तुत किया। अब इस विधेयक पर सदन में चर्चा होगी और इसके बाद इसे पारित किए जाने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि राज्य मंत्रिमंडल ने एक दिन पहले ही इस विधेयक को मंजूरी दी थी।
UCC बिल के साथ 14 महत्वपूर्ण विधेयक भी हुए पेश
राज्य सरकार ने UCC बिल के साथ कुल 14 विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किए। इनमें प्रमुख रूप से—
- मध्यप्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026
- मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, 2026
- मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026
- मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक
- मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक
- मध्यप्रदेश धन्वंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026
- मध्यप्रदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2026
- मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2026
- मध्यप्रदेश कोड ऑन एम्पावरिंग वर्कस्पेसेज, 2026
- मध्यप्रदेश श्रम शक्ति संहिता, 2026
सहित अन्य महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं।
कांग्रेस ने जताई आपत्ति, सदन में हुआ हंगामा
सभी विधेयकों को एक साथ पेश किए जाने पर कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कार्यवाही के दौरान विरोध जताया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में पहले ही सभी विधेयकों पर चर्चा हो चुकी थी और समिति की सहमति के बाद ही इन्हें सदन में पेश किया गया।
वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पूरी प्रक्रिया विधानसभा की परंपरा और नियमों के अनुरूप हुई है। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।
क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC)?
यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता ऐसा कानून है, जिसके तहत विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे पारिवारिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू होते हैं, चाहे उनका धर्म या समुदाय कोई भी हो।
UCC लागू होने पर क्या बदलेगा?
- विवाह और तलाक के लिए सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होगा।
- गोद लेने और संपत्ति के मामलों में समान नियम होंगे।
- बिना तलाक लिए दूसरी शादी की अनुमति नहीं होगी।
- पारिवारिक अधिकारों और दायित्वों में समानता सुनिश्चित होगी।
- धर्म के आधार पर अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों का प्रभाव समाप्त होगा।
क्या नहीं बदलेगा?
- धार्मिक मान्यताओं और आस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
- पूजा-पद्धति, इबादत और धार्मिक रीति-रिवाज पहले की तरह जारी रहेंगे।
- शादी धार्मिक रीति-रिवाजों से ही कराई जा सकेगी।
- खान-पान, पहनावा और धार्मिक परंपराओं में कोई बदलाव नहीं होगा।
कल हो सकती है विस्तृत चर्चा
विधानसभा में UCC विधेयक पेश होने के बाद अब इस पर विस्तृत चर्चा कराई जाएगी। चर्चा के बाद विधेयक को सदन में पारित किए जाने की संभावना जताई जा रही है। यदि बिल पारित होता है तो मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने वाला राज्य बन जाएगा।









