Chhattisgarh Marriage Registration : छत्तीसगढ़ में विवाह पंजीयन हुआ अनिवार्य, सरकार ने जारी किया आदेश
Chhattisgarh Marriage Registration

Chhattisgarh Marriage Registration रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में विवाह को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब प्रदेश में संपन्न होने वाले सभी विवाहों का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा आधिकारिक राजपत्र (गजट) में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। Chhattisgarh Marriage Registration
यह नियम 29 जनवरी 2016 या उसके बाद हुए सभी विवाहों पर लागू होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला छत्तीसगढ़ आनंद विवाह पंजीयन नियम, 2016 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है।
कौन करेगा विवाह पंजीयन? Chhattisgarh Marriage Registration
नई अधिसूचना के तहत विवाह पंजीयन की जिम्मेदारी उन्हीं अधिकारियों को सौंपी गई है, जो पहले से छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006 के अंतर्गत पंजीयन का कार्य कर रहे हैं। यानी आम नागरिकों को किसी नई प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा।
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
राज्य सरकार का मानना है कि विवाह पंजीयन को अनिवार्य करने से—
- बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगेगी
- फर्जी विवाह और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी
- वैवाहिक संबंधों में कानूनी पारदर्शिता बढ़ेगी
महिलाओं के अधिकार होंगे मजबूत
यह फैसला महिलाओं के अधिकारों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विवाह का आधिकारिक प्रमाण मिलने से—
- संपत्ति विवाद
- उत्तराधिकार
- भरण-पोषण
- तलाक और वैवाहिक विवाद
जैसे मामलों में महिलाओं की कानूनी स्थिति मजबूत होगी।
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सरकारी दस्तावेजों में भी होगा लाभ
विवाह प्रमाणपत्र अब—
- पासपोर्ट
- सरकारी योजनाओं
- बैंक, बीमा और अन्य कानूनी कार्यों
में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में काम करेगा।
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समय-सीमा में पंजीयन जरूरी
अधिसूचना में साफ किया गया है कि विवाह पंजीयन निर्धारित प्रक्रिया और तय समय-सीमा के भीतर कराना होगा। राज्य सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी कानूनी परेशानी से बचने के लिए अपने विवाह का पंजीयन समय रहते संबंधित कार्यालय में कराएं।

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