Lok Adalat 2026: आधे दाम में खत्म हो सकता है ट्रैफिक चालान, 9 मई को लगेगी लोक अदालत
रायपुर में 9 मई 2026 को लोक अदालत का आयोजन होगा। लंबित ई-चालान के निपटारे के लिए 7 मई रात 8 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। जानिए किन चालानों में मिल सकती है राहत।

Lok Adalat 2026: रायपुर में ट्रैफिक चालान से परेशान वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबित ई-चालानों के निपटारे के लिए 9 मई 2026 को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में जिन लोगों के ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग हैं, उन्हें कम जुर्माने या कई मामलों में राहत पाने का मौका मिल सकता है।
जानकारी के मुताबिक, लोक अदालत में शामिल होने के लिए वाहन मालिकों को 7 मई 2026 की रात 8 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए इच्छुक लोग रायपुर स्थित कालीबाड़ी यातायात मुख्यालय पहुंचकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। तय समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यातायात पुलिस ने साफ किया है कि जिन वाहन मालिकों के ई-चालान लंबित हैं और वे समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर ऐसे वाहनों की जब्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।
लोक अदालत में आमतौर पर बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, गलत पार्किंग, प्रदूषण प्रमाण पत्र न होना और इंश्योरेंस एक्सपायर होने जैसे मामलों की सुनवाई की जाती है। कई मामलों में जुर्माना कम किया जाता है या समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है।
हालांकि गंभीर ट्रैफिक उल्लंघन जैसे नशे में वाहन चलाना, हिट एंड रन और खतरनाक ड्राइविंग जैसे मामलों में लोक अदालत से राहत नहीं मिलती। ऐसे मामलों में नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई जारी रहती है।
अगर आपका भी ट्रैफिक चालान लंबित है तो यह मौका आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। समय रहते रजिस्ट्रेशन करवाकर लोक अदालत में अपना मामला निपटा सकते हैं।


Lok Adalat: आधे दाम में खत्म हो सकता है ट्रैफिक चालान, 9 मई को लगेगी लोक अदालत









