बकरीद पर छत्तीसगढ़ में सख्ती: खुले में कुर्बानी बैन, DJ बजाया तो होगी कार्रवाई, शिफ्ट में होगी नमाज
वक्फ बोर्ड और प्रशासन अलर्ट मोड पर, नियम तोड़ने वालों पर 50 हजार तक जुर्माना संभव
बकरीद पर छत्तीसगढ़ में सख्ती: Chhattisgarh में इस बार ईद-उल-अजहा (बकरीद) को लेकर प्रशासन और Chhattisgarh Waqf Board पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और स्वच्छता बनाए रखने के लिए राज्यभर में सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। बकरीद पर छत्तीसगढ़ में सख्ती
वक्फ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि खुले स्थानों पर कुर्बानी, तेज आवाज में DJ बजाने और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नमाज भी तय समय और शिफ्ट में अदा कराई जाएगी। बकरीद पर छत्तीसगढ़ में सख्ती
सुबह 6 से 11 बजे तक शिफ्ट में होगी नमाज
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष Dr. Salim Raj ने बताया कि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पिछले साल से शिफ्ट में नमाज अदा कराने की व्यवस्था लागू की गई है।
राज्यभर की मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज सुबह 6 बजे से 11 बजे के बीच अलग-अलग शिफ्ट में कराई जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इससे ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में आसानी होगी।
खुले में कुर्बानी पर पूरी तरह रोक
प्रशासन और वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि:
- सार्वजनिक स्थानों
- सड़कों
- मैदानों
- खुले इलाकों
में किसी भी प्रकार की कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी।
कुर्बानी केवल अधिकृत स्लॉटर हाउस या निजी परिसरों के भीतर ही की जा सकेगी।
प्रशासन का कहना है कि यह फैसला स्वच्छता बनाए रखने और सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
DJ और तेज आवाज पर भी सख्ती
त्योहार के दौरान DJ और तेज आवाज में धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर भी प्रशासन सतर्क है। निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में साउंड सिस्टम बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीमें लगातार निगरानी करेंगी।
नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी और सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम की टीमों को भी निर्देश जारी किए गए हैं।








