Minor Rape Case: SP के पूर्व नेता नवाब सिंह यादव को 8 साल की सजा, नौकरी का झांसा देकर नाबालिग से रेप मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला
डायल-112 की एक कॉल ने खोली पूरे रैकेट की पोल, भाई नीलू यादव और सहयोगी पूजा तोमर भी दोषी करार

Minor Rape Case: उत्तर प्रदेश के चर्चित कन्नौज रेप केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व समाजवादी पार्टी नेता नवाब सिंह यादव और उसके भाई नीलू यादव को 8-8 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों आरोपियों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं मामले में सह-आरोपी पूजा तोमर को 6 साल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला गैंगस्टर एक्ट के तहत सुनाया गया।
यह मामला अगस्त 2024 का है, जब नौकरी की तलाश में भटक रही 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को जॉब दिलाने का झांसा देकर फंसाया गया था। आरोप है कि पूजा तोमर लड़की को लेकर नवाब सिंह यादव के कॉलेज पहुंची, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
घटना के दौरान पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए डायल-112 पर कॉल कर पुलिस को अपनी लोकेशन दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कॉलेज में छापा मारकर नवाब सिंह यादव को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस जांच में सामने आया कि घटना के बाद आरोपियों ने अपने राजनीतिक रसूख और नेटवर्क का इस्तेमाल कर सबूत मिटाने और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। इसी आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की थी।
कन्नौज कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त रुख अपनाया और सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने माना कि आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से नाबालिग को फंसाया और अपराध को छिपाने की कोशिश की।
क्या है गैंगस्टर एक्ट?
गैंगस्टर एक्ट उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध और अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगाया जाने वाला सख्त कानून है। इसके तहत आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जा सकती है और जमानत मिलना भी काफी मुश्किल होता है।
कैसे काम करता है डायल-112?
डायल-112 भारत का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है, जिसके जरिए किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर या मेडिकल सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाती है। कॉल के दौरान जीपीएस लोकेशन ट्रैक कर नजदीकी पुलिस टीम मौके पर भेजी जाती है।









