आरोपी वेद प्रकाश सिंहा 5 वर्षो से थाना सिटी कोतवाली रायपुर के अपराध क्रमांक 215/19 धारा 384,327,506बी,34 भा.द.वि. एवं अपराध क्रमांक 216/19 धारा 384,327,323,294, 506बी,34 भा.द.वि. में था फरार
गिरफ्तार आरोपी रोहित तोमर, रूबी तोमर का करता था लेखा जोखा का हिसाब
आरोपियों के विरुद्ध जिले के विभिन्न थानों में है दर्जन भर अपराध पंजीबद्ध
CG NEWS– प्रार्थी जय कुमार बदलनी पिता अशोक कुमार बदलनी उम्र 35 वर्ष निवासी जमा मस्जिद के सामने हलवाई लाइन थाना सिटी कोतवाली रायपुर द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा रोहित सिंह तोमर एवं रूबी तोमर से अपने ज्वेलरी दुकान में पैसे की कमी होने से ₹5,00,000/ ब्याज में कर्ज के तौर पर लिया जिसका 1,75,000/रुपए उन्होंने तत्काल ब्याज के तौर पर जमा कर दिया बाकी 3,25,000/ रुपए किस्तों में दिया गया लेकिन तोमर भाईयो द्वारा लगातार ₹5000 ले जाते थे जिसका हिसाब करने कहने पर उनके द्वारा अभी और पैसा है कर चले जाते थे एवं सोना खरीदने पर कुछ रकम देकर बाकी हिसाब में जोड़ देना कह कर चले जाते थे इस प्रकार उनके द्वारा हिसाब करने पर 2,05,00,000/ रुपए का हिसाब है नहीं देने पर उनके बेटे को जान से मारने की धमकी देने लगे जिस पर अपराध सदर पाए जाने से थाना सिटी कोतवाली रायपुर में अपराध क्रमांक 215/19 धारा 384,327,506बी,34 भा.द.वि. पंजीबद किया गया।
प्रकरण में पांच आरोपी 1.रोहित सिंह तोमर 2.वीरेंद्र सिंह तोमर रोहित उर्फ रूबी सिंह तोमर 3.कमल नारायण कुर्रे 4.विनोद चौरसिया एवं 5.आर्यन उर्फ संतोष हबलानीको विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड प्रस्तुत किया गया था प्रकरण में आरोपी वेद प्रकाश सिंहा फरार चल रहा था जिसका 173(8) जा.फौ. में विवेचना किया जा रहा था।
एवं दूसरे प्रकरण में प्रार्थिया जया कच्छावा पति श्री हरीश कच्छावा उम्र 30 वर्ष निवासी बुढ़ापारा रायपुर द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें रोहित सिंह तोमर ,रूबी सिंह तोमर, वेद प्रकाश सिंह द्वारा पैसा मांगने,ब्लैकमेल करने, अश्लील गाली गुप्ता कर मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी के संबंध में अवलोकन किया गया, शिकायत अपराध सदर पाए जाने पर अपराध क्रमांक 216/19 धारा 384 327 294 323 506बी ,34 भा.द.वि.पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में प्रार्थिया के पति हरीश कच्छुवा द्वारा ज्वेलर्स दुकान में पैसे की कमी होने से 3,50,000/ रुपए कर्ज के तौर पर लिया था जिसका भुगतान उनके द्वारा किस्तों में 4,00,000/ रुपए किए लेकिन रोहित तोमर,रूबी तोमर एवं वेद प्रकाश सिंहा द्वारा उपरोक्त रकम देने के बाद भी पैसा बाकी है धमकी देकर वसूली करते थे जिस पर उनके द्वारा लगभग 7,00,00/ रुपए (सात लाख)लेने के उपरांत भी उनका कर्ज बाकी है का कर आए दिन दुकान में आकर धमकी देकर विवाद करते है उनके द्वारा कर्ज लेते समय दिए चेक एवं एग्रीमेंट कराए थे उनको भी वापस नहीं किया गया जिसके कारण प्रार्थिया के पति हरीश अपने ज्वेलर्स दुकान को बंद कर दिया।उनके बाद भी रोहित तोमर,रूबी तोमर ,वेद प्रकाश सिंहा द्वारा उनके घर में जाकर उनके परिवार को जान से मारने की धमकी, मारपीट एवं फोन पर भी पैसे के संबंध में उगाही करते थे।
प्रकरण में विवेचना दौरान आरोपी रोहित सिंह तोमर एवं रूबी सिंह तोमर को विधिवत गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड में लिया गया लेकिन वेद प्रकाश सिंहा लगातार 5 वर्षों से प्रकरण में फरार चल रहा था जिसका 173(8) जा. फौ. के तहत अपराध विवेचना किया जा रहा था।
पतासाजी के दौरान पता चला कि वेद प्रकाश सिंहा साई विला भाटागांव रायपुर में है ,जिसे संभावित स्थान मिलने पर प्रकरण के संबंध में विस्तृत पूछताछ किया गया जिसमें आरोपी द्वारा अपराध कबूल करने पर विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया।
गिरफ्तार- आरोपी वेद प्रकाश सिंह उर्फ योगेश सिंहा पिता ईश्वर राम सिंहा उम्र 24 वर्ष निवासी तेमन ट्रेडर्स श्री राम नगर चंगोराभाटा थाना डी डी नगर रायपुर ।
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