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Census in Chhattisgarh: जनगणना 2027 को लेकर बड़ा आदेश, इन सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द, कलेक्टर की अनुमति जरूरी
Raipur से जारी निर्देश— जनगणना कार्य में लगे अधिकारी बिना अनुमति नहीं ले सकेंगे अवकाश, 1 मई से शुरू होगा पहला चरण

Census in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में आगामी जनगणना 2027 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के तहत Home Department Chhattisgarh ने जनगणना कार्य में लगे सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर सख्ती बरतते हुए बड़ा आदेश जारी किया है।
विभाग द्वारा जिला कलेक्टरों को भेजे गए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
बिना कलेक्टर की अनुमति छुट्टी नहीं
सरकार के निर्देश के अनुसार, जनगणना कार्य में लगे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश लेने से पहले संबंधित जिला कलेक्टर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
आदेश की मुख्य बातें:
- बिना कलेक्टर की स्वीकृति के लिया गया अवकाश मान्य नहीं होगा
- किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं
- विशेष परिस्थिति में अवकाश के लिए जिला जनगणना शाखा के माध्यम से आवेदन करना होगा
- कलेक्टर और प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी की अनुमति के बाद ही छुट्टी स्वीकृत होगी
1 मई से शुरू होगा जनगणना का पहला चरण
प्रशासन ने जनगणना 2027 के पहले चरण की तारीख भी तय कर दी है।
जनगणना का पहला चरण:
- पहला चरण: मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना
- तारीख: 1 मई 2026 से 30 मई 2026
- सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और त्रुटिरहित कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं
इस दौरान प्रशासन का फोकस रहेगा कि जनगणना कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए।




















