CG News: अमित बघेल की गिरफ्तारी की याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने कहा—अपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं होगा
गिरफ्तारी की याचिका खारिज

CG News / बिलासपुर: जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ कथित हेट स्पीच मामले में दाखिल याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता अमित अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि बघेल लगातार सिंधी, जैन और अग्रवाल समुदायों के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं और उनके खिलाफ रायपुर व जगदलपुर में कई एफआईआर दर्ज हैं। उन्होंने कोर्ट से बघेल की तत्काल गिरफ्तारी, जांच की निगरानी तथा समयबद्ध कार्रवाई की मांग की थी।
हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद कहा कि जब एफआईआर दर्ज हैं और पुलिस जांच पहले से ही जारी है, तब कोर्ट किसी भी प्रकार से आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी की गिरफ्तारी का आदेश देना या जांच के तरीके पर निर्देश देना न्यायिक दायरे में नहीं आता और यह पुलिस की कार्यवाही का माइक्रो मैनेजमेंट माना जाएगा।
ALSO READ- हिडमा कौन था? एनकाउंटर — कब और कैसे हुआ?
राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि एफआईआर के बाद कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जांच चल रही है और देरी के आरोप निराधार हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जांच एजेंसी को स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दिया जाना चाहिए।

CG News: अमित बघेल की गिरफ्तारी की याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने कहा—अपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं होगा


















