डिप्टी कलेक्टर सहित 4 अफसरों पर दर्ज होगा FIR, बेकुंठपुर 21 जुलाई 2024। भ्रष्टाचार के मामले में सख्त कार्रवाई की गई है। राजस्व मामले की सुनवाई के बाद, कलेक्टर कोरिया विनय लंगेह ने सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी करके चार अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही के आदेश दिए हैं जो नहर की शासकीय जमीन को नियमों के खिलाफ नामांतरण और अधिग्रहण करते हैं। ऋचा सिंह, पूर्व तहसीलदार बैकुंठपुर आरसी जैन, पूर्व उप अभियंता उप संभाग बैकुंठपुर आरसी सोनी, पूर्व एसडीओ और अमीन वैद्यनाथ शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी।
यह मामला पूर्व तहसीलदार, जल संसाधन एसडीओ, सब इंजीनियर और अमीन पर चलेगा। मामले में जल संसाधन कार्यपालन अभियंता को 15 दिन के भीतर अपराध पंजीबद्ध करना होगा। मामले में पूर्व तहसीलदार ऋचा सिंह के खिलाफ अनुशंसा पत्र सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय रायपुर को भेजा गया है।आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग में कार्यरत तीनों अधिकारियों में से तीनों कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं। ज्ञात हो कि वर्ष 2021-22 में ग्राम सागरपुर, बैकुंठपुर तहसील के निवासियों ने न्यायालय कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी बैकुंठपुर में आवेदन दिया था।
जिसमें कहा गया है कि जल संसाधन विभाग ने 1975 में ग्राम सागरपुर में 0.097 हेक्टेयर जमीन खसरा नंबर 442/2 और 0.089 हेक्टेयर खसरा नंबर 442/3 के नाम पर दी थी। किशुनराम का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज है। तहसीलदार बैकुंठपुर ने प्रकरण को 5 दिसंबर 2011 और 2 मार्च 2021 को न्यायालय कलेक्टर द्वारा निरस्त कर दिया है।
मामले में, नियमों के खिलाफ जमीन का नामांकन पाया गया है, इसलिए खसरा 442/3 रकबा 0.089 और 1442/3 रकबा 0.009 हेक्टेयर से किशुनराम का नाम हटाया गया है और जल संसाधन विभाग के नाम पर दर्ज किया गया है। साथ ही, खसरा नबर 442/2 रकबा 0.097 हेक्टेयर से किशुनराम, उदेराम, भैयालाल और बुधियारों का नाम बदलकर जल संसाधन विभाग में दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा, तहसीलदार बैकुंठपुर को सात दिन के भीतर पालन प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया है।
डिप्टी कलेक्टर सहित 4 अफसरों पर दर्ज होगा FIR, फर्जीवाड़ा मामले में बड़ी कार्रवाई