रायपुर। Gau Taskari Kanoon : छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों से गायों की तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं। (Gau Taskari Naya Kanoon Chhattisgarh) राजधानी रायपुर के अलावा, पिछले कुछ वर्षों में सभी मंडलों में बड़े तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, लेकिन गाय की तस्करी का यह काला खेल चोरों को मिली सुरक्षा के बदले में जारी है।
उसे 7 साल की सजा सुनाई जाएगी।
Gau Taskari Kanoon हालांकि, राज्य सरकार ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। राज्य में गाय की तस्करी से जुड़े कानूनों को बहुत सख्त बना दिया गया है। डीजीपी ने इस संबंध में जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश जारी किए हैं। नए कानून के अनुसार अब गाय की तस्करी के लिए सजा 7 साल तय की गई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। नए कानून के अनुसार अब आरोपी को खुद बेगुनाही का सबूत देना होगा।
वाहन मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज Gau Taskari Kanoon
इसमें कहा गया है, “गाय की तस्करी एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध होगा। मवेशियों का परिवहन केवल सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किया जाएगा, जबकि अनुमति के बिना मवेशियों का परिवहन अवैध माना जाएगा। इतना ही नहीं, वाहन राजस्थान में दर्ज किया जाएगा और मालिक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। कहा गया है कि गाय की तस्करी से बनी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। इस कानून के सख्त अनुपालन के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।
पुलिस अधिकारी को दोषी माना जाएगा
Gau Taskari Kanoon डीजीपी द्वारा जारी एक परिपत्र में राज्य भर की पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि गायों की तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर पूरे मार्ग के पुलिस अधिकारी को दोषी माना जाएगा। ऐसे में सभी की सर्विस बुक में नकारात्मक टिप्पणी भी दर्ज की जाएगी, जबकि पांच नकारात्मक टिप्पणियों के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कृषि पशुओं की तस्करी और अवैध बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
Gau Taskari Kanoon : छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा एक्शन: जिस रुट में पकड़े जायेंगे तस्कर उस रुट के सभी थानेदार पर सीधी करवाई….गौ-तस्करी पर सख्त साय सरकार..