Tehsildar suspended दुर्ग । दुर्ग संभागीय आयुक्त सत्य नारायण राठौर ने बालोद जिले में मारी बंगला (देवड़ी) के तहसीलदार नीलकंठ जनबंधु को काम में घोर लापरवाही और अनियमितताओं के लिए निलंबित कर दिया है। Tehsildar suspended नीलकंठ जनबंधु तहसीलदार द्वारा की गई प्रथम दृष्टया लापरवाही और अनियमितता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत है।
तदनुसार, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (ए) के तहत, नीलकंठ जनबंधु, तहसीलदार मारी बंगला (देओरी) जिला बालोद को घोर लापरवाही और कर्तव्य के निर्वहन में अनियमितता के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। Tehsildar suspended निलंबन अवधि के दौरान उनके मुख्यालय कार्यालय को कलेक्टर, खैरागढ़, छुईखादन-गंडई के रूप में निर्धारित किया गया है। निलंबन की अवधि के दौरान, वह नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ते का हकदार होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री और बालोद जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा के पिछले दिन बालोद जिले के दौरे के दौरान, उप मुख्यमंत्री शर्मा ने ग्रामीण लोगों द्वारा नीलकंठ जनबंधु तहसीलदार के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद उक्त तहसीलदार को निलंबित करने का आदेश दिया था।
Tehsildar suspended CG तहसीलदार सस्पेंड: डिप्टी CM के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई… गंभीर लापरवाही और अनियमितता बरतने पर तहसीलदार पर गिरी गाज…