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ITR Filling 2024 last date: 31 जुलाई तक फाइल कर दें अपना आयकर रिटर्न, बड़ा नुकसान

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है।
यह सभी श्रेणियों के करदाताओं पर लागू होता है, जिनमें वेतनभोगी, व्यवसायी, पेशेवर और सेवानिवृत्त व्यक्ति शामिल हैं।
ध्यान दें:
- यदि आप 31 जुलाई, 2024 तक अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो आपको विलंब शुल्क देना होगा।
- विलंब शुल्क की गणना आपके कर बकाया राशि और विलंब की अवधि के आधार पर की जाएगी।
- आप बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 31 दिसंबर, 2024 तक अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।
- हालांकि, यदि आप अपनी कर देयता का भुगतान 31 जुलाई, 2024 तक नहीं करते हैं, तो आपको ब्याज देना होगा।
यहां कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है:
- आप आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर ऑनलाइन आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।
- आप आईटीआर दाखिल करने में सहायता के लिए किसी कर सलाहकार से भी संपर्क कर सकते हैं।
यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप समय पर अपना आईटीआर दाखिल करें ताकि विलंब शुल्क और ब्याज से बच सकें।
यहां कुछ अतिरिक्त संसाधन दिए गए हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं:
- आयकर विभाग की वेबसाइट: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
- आईटीआर दाखिल करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/help/huf/how-to-file-tax-returns
- विलंब शुल्क और ब्याज दरें: https://cleartax.in/s/late-tax-return
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी उपयोगी है। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं तो कृपया मुझे बताएं।
ITR Filling 2024 last date: 31 जुलाई तक फाइल कर दें अपना आयकर रिटर्न, बड़ा नुकसान



















