CG Teacher News: बिना पूर्व अनुमति BEO कार्यालय नहीं जा सकेंगे शिक्षक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी का नया आदेश
गौरेला विकासखंड शिक्षा अधिकारी का नया प्रशासनिक निर्देश, कार्यालय आने से पहले दूरभाष पर अनुमति लेना अनिवार्य, मोबाइल नंबर भी किया जारी

CG Teacher News: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में शिक्षकों के लिए नया प्रशासनिक नियम लागू किया गया है। गौरेला विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि अब कोई भी शिक्षक बिना पूर्व अनुमति विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नहीं पहुंच सकेगा। यह व्यवस्था कार्यालय में अनावश्यक भीड़ कम करने और प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है।
बिना अनुमति कार्यालय पहुंचने पर रोक
विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय गौरेला की ओर से 2 जुलाई 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि विकासखंड के सभी शिक्षक संवर्ग इस निर्देश का कड़ाई से पालन करें। शासकीय, अर्द्धशासकीय अथवा व्यक्तिगत कार्य से विद्यालय छोड़कर सीधे BEO कार्यालय आने की अनुमति नहीं होगी।
पहले फोन करें, फिर कार्यालय पहुंचें
आदेश के अनुसार यदि किसी शिक्षक को अत्यंत आवश्यक कार्य से कार्यालय आना हो, तो सबसे पहले कार्यालय प्रमुख से दूरभाष के माध्यम से संपर्क करना होगा। पूर्व अनुमति मिलने के बाद ही शिक्षक कार्यालय पहुंचकर अपना कार्य करा सकेंगे।
कार्य की जानकारी देना भी होगा अनिवार्य
केवल अनुमति लेना ही पर्याप्त नहीं होगा। शिक्षकों को कार्यालय प्रमुख से मिलने से पहले अपने कार्य और विषय से संबंधित पूरी जानकारी भी देनी होगी, ताकि निर्धारित समय पर मुलाकात सुनिश्चित की जा सके और कार्यालयीन कार्य प्रभावित न हों।
कार्यालय प्रमुख का मोबाइल नंबर किया गया जारी
शिक्षकों की सुविधा के लिए आदेश में कार्यालय प्रमुख का मोबाइल नंबर 7415781710 भी जारी किया गया है। सभी शिक्षकों को इसी नंबर पर संपर्क कर समय और अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कार्यालय आने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की पहल
विकासखंड शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश का उद्देश्य कार्यालय में अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करना, प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना और समयबद्ध तरीके से कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करना बताया गया है।









