छत्तीसगढ

CG Breaking News: वेलकम, केडिया और भाटिया डिस्टलरी पर हाई कोर्ट की फटकार, कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में खुलासा

बिलासपुर हाई कोर्ट में डिस्टलरी प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में वेलकम, केडिया और भाटिया डिस्टलरी से दूषित पानी छोड़े जाने की बात सामने आई है। अदालत ने तीनों संस्थानों को 22 जुलाई तक विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है।

CG Breaking News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वेलकम, केडिया और भाटिया डिस्टलरी पर पर्यावरण प्रदूषण के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। बिना उपचार (ट्रीटमेंट) किए दूषित पानी खुले में छोड़े जाने के आरोपों की जांच के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट में तीनों डिस्टलरी की गंभीर लापरवाही सामने आई है। रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने तीनों संस्थानों को नोटिस जारी करते हुए 22 जुलाई तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

मीडिया रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

यह मामला मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेकर शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए दो कोर्ट कमिश्नरों की नियुक्ति की थी।

कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

6 जुलाई को निरीक्षण के बाद कोर्ट कमिश्नरों ने अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की। रिपोर्ट में तीनों डिस्टलरी से दूषित पानी निकलने और पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन की बात सामने आई। इसके बाद अदालत ने संबंधित डिस्टलरी प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।

रिपोर्ट में क्या-क्या सामने आया?

वेलकम डिस्टलरी

  • डिस्टलरी से निकलने वाला दूषित पानी वन विभाग के क्षेत्र में पहुंच रहा है।
  • पाइपलाइन में लीकेज भी पाया गया।
  • इस डिस्टलरी पर पहले भी 56.4 लाख रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया जा चुका है।

भाटिया वाइंस

  • खजूरी और शिवनाथ नदी की ओर जाने वाले रास्ते पर अत्यधिक प्रदूषित पानी मिला।
  • जांच में BOD और COD का स्तर निर्धारित मानकों से काफी अधिक पाया गया।
  • रिपोर्ट में नदी की मछलियों के मरने की भी बात कही गई है।

केडिया डिस्टलरी

  • डिस्टलरी का दूषित पानी पास की खदानों के गड्ढों में जमा मिला।
  • कोर्ट कमिश्नरों ने संभावित बड़े लीकेज की आशंका जताई है।

22 जुलाई तक देना होगा जवाब

कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने वेलकम, केडिया और भाटिया डिस्टलरी को नोटिस जारी करते हुए 22 जुलाई तक विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई में अदालत आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगी।

Kirti Goswami

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