CG Swachhta Mission: राज्य सरकार का बड़ा आदेश, सभी कलेक्टरों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू करने के निर्देश
स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत नगरीय निकायों में कचरा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था की होगी सख्त समीक्षा

CG Swachhta Mission: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
Urban Administration and Development Department Chhattisgarh द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि सभी नगरीय निकायों में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाए।
नगर निगम और निकायों की होगी समीक्षा
राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिले के:
- नगर निगम आयुक्तों
- नगर पालिका अधिकारियों
- नगर पंचायत अधिकारियों
- संबंधित विभागीय अधिकारियों
की बैठक लेकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति का सूक्ष्म आकलन करें।
इन सुविधाओं का होगा निरीक्षण और ऑडिट
सरकार ने कलेक्टरों को निम्न सुविधाओं का स्थल निरीक्षण और तकनीकी ऑडिट कराने को कहा है:
- मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF)
- कंपोस्टिंग यूनिट
- अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं रीसाइक्लिंग इकाइयां
- ट्रांसफर स्टेशन
- सैनिटरी लैंडफिल
- लिगेसी वेस्ट डंप साइट्स
इनकी पर्यावरणीय और तकनीकी स्थिति की जांच भी की जाएगी।
जियो-टैग्ड फोटो से होगी मॉनिटरिंग
Swachh Bharat Mission 2.0 के तहत चल रही परियोजनाओं की निगरानी अब जियो-टैग्ड फोटोग्राफ्स के जरिए की जाएगी।
कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि हर महीने ई-मेल के माध्यम से परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट और जियो-टैग्ड फोटो मंगाए जाएं और समीक्षा बैठकों में उनका परीक्षण किया जाए।
स्वच्छता और कचरा प्रबंधन पर रहेगा फोकस
विभाग ने इन बिंदुओं की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए हैं:
- कचरे का संग्रहण और परिवहन
- ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण
- शहरों की दर्शनीय स्वच्छता
- जलाशयों की सफाई
- बैकलेन और नालियों की सफाई
- निर्माण एवं विध्वंस (C&D) कचरे का निपटान
स्वच्छतम पोर्टल पर होगी निगरानी
राज्य सरकार ने जिला स्तर पर Swachhatam Portal पर दर्ज स्वच्छता गतिविधियों और परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं।
सरकार ने इन सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है।









